फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Life imprisonment to the accused in murder case, fine of 13 thousand rupees

Ambedkar Nagar News: हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, 13 हजार रुपये अर्थदंड

Fri, 28 Mar 2025 10:47 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Fri, 28 Mar 2025 10:47 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to the accused in murder case, fine of 13 thousand rupees
अंबेडकरनगर। आलापुर इलाके में वर्ष 2007 में एक युवक की दीवार बनाने के विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पिता-पुत्रों समेत तीन पर केस दर्ज हुआ था। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शुक्रवार को मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

आलापुर इलाके के ग्राम सतरही रामकोला में दो सितंबर 2007 की सुबह चंद्रबली और उसका पुत्र बाबूराम अपनी दीवार बनवा रहे थे, जो बरसात के कारण गिर गई थी। गांव के राम अवध ने अपने पुत्रों के साथ हमला बोल दिया था। राम अवध ने लाठी से बाबूराम के सिर पर प्रहार कर दिया। इसके बाद राम अवध के ललकारने पर उसके पुत्रों ने अवैध असलहे से बाबूराम को गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
विज्ञापन

इस हमले में चंद्रबली और शारदा देवी पत्नी रंजीत के सिर में चोट आ गई थी। इस मामले में पुलिस ने चंद्रबली की शिकायत पर रामअवध व उसके पुत्रों के विरुद्ध हत्या व मारपीट के साथ 7 सीएल एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोप पत्र का संज्ञान ले लिया था, जिसके बाद रामअवध के पुत्रों की पत्रावली बाल अपचारी की सुनवाई के लिए अलग कर दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रामअवध के विरुद्ध सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम डॉ. जया पाठक के न्यायालय में चल रही थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने राम अवध को हत्या, मारपीट व धमकाने के मामले में दोषी पाया। शुक्रवार को न्यायाधीश ने दोषी राम अवध को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 13000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न जमा करने की स्थिति में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed