फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Life imprisonment to the accused in Keshav murder case

Ambedkar Nagar News: केशव हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद

Mon, 22 Jul 2024 10:11 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 22 Jul 2024 10:11 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to the accused in Keshav murder case
अंबेडकरनगर। दो दशक पहले टांडा में हुए केशवराम हत्याकांड के एक आरोपी को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। इस मामले में दो आरोपी का मुकदमे के दौरान ही निधन हो गया जबकि एक नाबालिग आरोपी का मुकदमा किशोर न्यायालय में चल रहा है। घटना वर्ष 2002 में टांडा कोतवाली क्षेत्र से जुड़ी है। वादी रामशिला वर्मा ने दर्ज कराए केस में कहा था कि भूमि विवाद को लेकर उनके पिता केशव राम वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें कुल चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। इसी मामले में बीते दिनों विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट परविंद कुमार ने एक आरोपी गुड्डू उर्फ हेमंत कुमार निवासी ग्राम परसावां, कोतवाली टांडा को दोषी करार दिया था। अब सोमवार को मामले में जज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाया आरोपी पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। कहा गया कि अर्थदंड अदा न करने पर 3 माह के अतीत कारावास की सजा काटनी होगी।
विज्ञापन

पवन समेत छह का रिमांड मंजूर

अंबेडकरनगर। पूर्व विधायक पवन पांडेय समेत पांच आरोपी का विशेष जज ने गैंगस्टर मामले में प्रथम रिमांड मंजूर कर दिया है। बीते दिनों ही सभी आरोपियों पर पुलिस ने गैंगस्टर लगाया था। इसी मामले में पूर्व विधायक पवन के अलावा अन्य आरोपी अजय, शीला सिंह, रेखा सिंह और नीतू सिंह जिला जेल से कोर्ट में पेश हुए। वहां विशेष जज परविन्द कुमार ने गैंगस्टर मामले में न्यायिक अभिरक्षा को मंजूरी प्रदान कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed