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Ambedkar Nagar News: साजिद हत्याकांड के चार आरोपियों को उम्रकैद
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अंबेडकरनगर। चार वर्ष पहले हुए साजिद हत्याकांड के चार दोषियों को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो मोहन कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर 26-26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला हंसवर थाना क्षेत्र के मेढ़ी सुलेमपुर गांव का है।
गांव निवासी वादी गुलशन जहां ने दो जुलाई 2020 की देर रात थाने में तहरीर देकर बताया कि गांव के ही मो. अख्तर, मो. अली, ताज मोहम्मद व अली उर्फ सलमान ने उनके पति साजिद को रंजिश को लेकर बांका व कुल्हाड़ी से उस समय प्रहार कर दिया जब वे घर से से बाहर थे। बीच-बचाव करने पहुंचे अन्य लोग भी घायल हो गए। बाद में इलाज के दौरान साजिद की मौत हो गई। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था।
इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने प्रभावी ढंग से साक्ष्य रखे। इसके बाद मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो मोहन कुमार ने की। उन्होंने चारों आरोपियों को मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया। कहा गया कि अर्थदंड न अदा न करने पर तीन-तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। (संवाद)
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गांव निवासी वादी गुलशन जहां ने दो जुलाई 2020 की देर रात थाने में तहरीर देकर बताया कि गांव के ही मो. अख्तर, मो. अली, ताज मोहम्मद व अली उर्फ सलमान ने उनके पति साजिद को रंजिश को लेकर बांका व कुल्हाड़ी से उस समय प्रहार कर दिया जब वे घर से से बाहर थे। बीच-बचाव करने पहुंचे अन्य लोग भी घायल हो गए। बाद में इलाज के दौरान साजिद की मौत हो गई। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था।
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इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने प्रभावी ढंग से साक्ष्य रखे। इसके बाद मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो मोहन कुमार ने की। उन्होंने चारों आरोपियों को मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया। कहा गया कि अर्थदंड न अदा न करने पर तीन-तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। (संवाद)
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