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मां की हत्या के आरोपी को उम्रकैद

Tue, 18 Oct 2022 11:46 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 18 Oct 2022 11:46 PM IST
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Life imprisonment for mother's murder
अंबेडकरनगर। पांच वर्ष पहले भीटी थाना क्षेत्र में मां की हत्या करने के आरोपी युवक को अपर जनपद न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय कमलेश कुमार मौर्य ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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भीटी थाने में 18 अप्रैल 2017 को तहरीर देकर सिगरा निवासी नंदकुमार तिवारी ने बताया कि रात साढ़े आठ बजे उनके पुत्र विपिन तिवारी उर्फ भोलू ने अपनी मां किरन देवी के सिर को ईंट से कुचल डाला। इससे उनकी मौत हो गई। हत्या के बाद विपिन मौके से फरार हो गया। वह मनोरोगी है। पुलिस ने इस पर केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। बाद में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
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पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध विवेचना पूरी कर चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल की। यह मामला सत्र परीक्षण में आया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने आरोपी के विरुद्ध तमाम साक्ष्य रखते हुए कहा कि उसके द्वारा मां व बेटे के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया गया है। अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर है। ऐसे में कठोरतम सजा दी जाए।
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उधर, बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया कि वह इकलौता पुत्र है। अन्य कोई भाई-बहन नहीं हैं। कोई और अपराध भी नहीं है। ऐसे में कम सजा दी जाए। मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे कमलेश कुमार मौर्य ने कहा कि यह मामला विरल से विरलतम श्रेणी में नहीं आता है। आदेश में आरोपी विपिन तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जज ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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