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महिला की हत्या में चार आरोपियों को उम्रकैद

Fri, 06 Aug 2021 11:22 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Aug 2021 11:22 PM IST
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Life imprisonment for four accused in woman's murder
अंबेडकरनगर। पांच वर्ष पहले महरुआ थाना क्षेत्र के दांदूपुर गांव में हुई महिला की हत्या के मामले में जनपद न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इससे पहले सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।
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9 अक्तूबर 2016 को महरुआ थाना क्षेत्र के दांदूपुर निवासी खुशबू सिंह ने तहरीर देकर कहा था कि गांव निवासी विनोद दुबे, अकबाल, सुरेश व नियाज ने एक दिन पहले रात में उसके घर पहुंचकर उनकी मां पुष्पा सिंह की क्रिकेट के स्टंप से जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपी भाग निकले। जिला अस्पताल ले जाए जाने पर घायल पुष्पा सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में चारों आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया था। जेल जाने के बाद इन दिनों चारों आरोपी जमानत पर रिहा थे। इस बीच मामला सत्र परीक्षण के लिए पेश हुआ।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोविंद श्रीवास्तव ने कोर्ट के समक्ष दलील प्रस्तुत करते हुए कहा कि आरोपियों का अपराध अत्यंत गंभीर है। जरूरी साक्ष्य मौजूद हैं। ऐसे में कठोरतम दंड दिया जाए।
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जनपद न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग ने मामले की सुनवाई के दौरान चारों आरोपियों को हत्या करने का दोषी पाया। इस पर सभी चार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया। बाद में जनपद न्यायाधीश ने चारों आरोपियों विनोद, अकबाल, सुरेश व नियाज को दोषी पाते हुए प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जनपद न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि महिला के पति की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। एक पुत्री व एक पुत्र हैं। उनका संरक्षण करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में अभियुक्तों पर लगाए गए अर्थदंड की धनराशि जमा होने पर आधी राशि महिला के दोनों बच्चों को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान कर दी जाए।
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