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सूचना उपलब्ध कराने में लापरवाही में बीएसए पर लगा 10 हजार जुर्माना

Thu, 26 Nov 2020 10:33 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2020 10:33 PM IST
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अंबेडकरनगर। किछौछा क्षेत्र में संचालित मोअद्दिसे आजम मिशन स्कूल से जुड़ी सूचना न उपलब्ध कराना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयुक्त ने बीएसए पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसके साथ ही आदेशित किया गया है कि अगली सुनवाई को उपस्थित होकर समुचित सूचना उपलब्ध करायी जाए।
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बताते चलें कि बसखारी थाना क्षेत्र के टड़वा सिसारा गांव निवासी मोहम्मद सरवर खान ने बीते दिनों जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से किछौछा में संचालित मोअद्दिसे आजम मिशन स्कूल से जुड़ी कुछ सूचनाएं मांगी थी। इसमें एसआर रजिस्ट्रर, शिक्षक उपस्थिति रजिस्ट्रर व मान्यता देने के मानक आदि बिंदुओं पर जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के आधार पर सूचनाएं मांगी गई थीं। शिकायत के अनुसार बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सूचनाएं उपलब्ध नहीं करायी गई।
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इस पर आरटीआई कार्यकर्ता मोहम्मद सरवर ने मामले की शिकायत राज्य सूचना आयोग में मामले की शिकायत दर्ज करायी। राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उत्प्रेती के निर्देश के बावजूद बीएसए द्वारा सूचना नहीं उपलब्ध करायी गई। ऐसे में राज्य सूचना आयुक्त ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह पर दोनों मामले में 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। निर्देशित किया है कि अगली सुनवाई पर समुचित सूचनाएं उपलब्ध करायी जाएं।
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