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Ambedkar Nagar News: सील पटाखा गोदाम खोलने का कोर्ट ने दिया आदेश

Fri, 09 Oct 2026 10:50 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 10:50 PM IST
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Court orders opening of sealed firecracker warehouse.
अंबेडकरनगर। अकबरपुर क्षेत्र के बरधा भिउरा गांव में सील किए गए पटाखा गोदाम को खोलने का रास्ता साफ हो गया है। सत्र न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार ने गोदाम मालिक रामसुमेर की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त कर दिया।
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पुलिस ने उपजिलाधिकारी अकबरपुर के निर्देश पर नौ नवंबर 2023 को बरधा भिउरा स्थित पटाखा गोदाम को सील किया था। रामसुमेर ने गोदाम की सील हटाने और उसे सुपुर्दगी में देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 23 जुलाई 2026 को इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद रामसुमेर ने सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने तहसीलदार अकबरपुर से राजस्व आख्या तलब की। 14 सितंबर 2026 की आख्या के मुताबिक, गोदाम गाटा संख्या 32-अ में 0.070 हेक्टेयर भूमि पर बना है। भूमि राजस्व अभिलेखों में रामसुमेर के नाम दर्ज है और गोदाम का निर्माण भी उसी ने कराया है। इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने संपत्ति पर उसके स्वामित्व और कब्जे का प्रथम दृष्टया समर्थन माना।
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अदालत ने निर्देश दिया कि सील खोलने से पहले गोदाम की वर्तमान स्थिति के चार स्पष्ट फोटो तैयार कर विचारण न्यायालय में जमा किए जाएं। गोदाम की संरचना में कोई बदलाव या तोड़फोड़ नहीं की जाएगी।

साथ ही सक्षम प्राधिकारी की वैध अनुमति या लाइसेंस के बिना गोदाम में विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण अथवा निर्माण नहीं किया जा सकेगा। विस्फोटक अधिनियम और संबंधित नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
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