{"_id":"6ac7cb493082d11bd8028fe9","slug":"hearing-on-land-acquisition-objections-on-the-16th-ambedkar-nagar-news-c-91-1-brp1007-166633-2026-10-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ambedkar Nagar News: जमीन अधिग्रहण की आपत्तियों पर सुनवाई 16 को","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ambedkar Nagar News: जमीन अधिग्रहण की आपत्तियों पर सुनवाई 16 को
विज्ञापन
अंबेडकरनगर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-135ए के जौनपुर-अकबरपुर खंड के चार लेन चौड़ीकरण और बाईपास निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। प्रभावित भूस्वामियों की ओर से दाखिल आपत्तियों की सुनवाई 16 अक्तूबर को कलेक्ट्रेट के कक्ष संख्या-31 में सुबह 11 बजे से होगी।
एनएच-135ए के किमी 139.000 से 179.200 तक पैकेज-III के तहत अकबरपुर और जलालपुर तहसील के 10 गांवों के छूटे गाटों का अधिग्रहण होना है। इसमें अकबरपुर तहसील के मिर्जापुर, मिर्जापुर कोडरा, इस्माइलपुरगंज, कसेरूआ, लोरपुर ताजन, गोविंदपुर गणेशपुर और चंदनपुर तथा जलालपुर तहसील के हाजीपुर और खजुरी करौंदी शामिल हैं।
गाटों के अधिग्रहण के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत 24 अगस्त 2026 को अधिसूचना जारी हुई थी। इसके बाद हितबद्ध व्यक्तियों को 21 दिन में आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया था। अवधि पूरी होने के बाद अब आपत्तियों की सुनवाई की तिथि तय की गई है।
विज्ञापन
सक्षम प्राधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ज्योत्सना बंधु ने प्रभावित भूस्वामियों से निर्धारित समय पर उपस्थित होकर आपत्तियों के समर्थन में लिखित या मौखिक कथन और साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है।
विज्ञापन
एनएच-135ए के किमी 139.000 से 179.200 तक पैकेज-III के तहत अकबरपुर और जलालपुर तहसील के 10 गांवों के छूटे गाटों का अधिग्रहण होना है। इसमें अकबरपुर तहसील के मिर्जापुर, मिर्जापुर कोडरा, इस्माइलपुरगंज, कसेरूआ, लोरपुर ताजन, गोविंदपुर गणेशपुर और चंदनपुर तथा जलालपुर तहसील के हाजीपुर और खजुरी करौंदी शामिल हैं।
विज्ञापन
गाटों के अधिग्रहण के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत 24 अगस्त 2026 को अधिसूचना जारी हुई थी। इसके बाद हितबद्ध व्यक्तियों को 21 दिन में आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया था। अवधि पूरी होने के बाद अब आपत्तियों की सुनवाई की तिथि तय की गई है।
विज्ञापन
सक्षम प्राधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ज्योत्सना बंधु ने प्रभावित भूस्वामियों से निर्धारित समय पर उपस्थित होकर आपत्तियों के समर्थन में लिखित या मौखिक कथन और साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है।