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आचार संहिता उल्लंघन में फंसे पूर्व मंत्री लालजी वर्मा, केस दर्ज

Sat, 23 Mar 2019 09:53 PM IST
रवि प्रकाश Amar Ujala Bureau/Ambedkarnagar
Amar Ujala Bureau/Ambedkarnagar Published by: रवि प्रकाश Updated Sat, 23 Mar 2019 09:53 PM IST
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Former minister Lalji Verma stranded in violation of code of conduct, lodged case
लालजी वर्मा - फोटो : अमर उजाला
टांडा। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कटेहरी विकास खंड के भुवालपुर गांव में नाली निर्माण कार्य की शिला पट्टिका लगना पूर्व मंत्री, विधान परिषद में नेता विरोधी दल व कटेहरी के बसपा विधायक लालजी वर्मा को भारी पड़ा। इस मामले में उनके विरुद्ध इब्राहिमपुर थाने में आदर्श चुनाव आचार संहिता का मुकदमा कायम किया गया है। मुकदमा फ्लाइंग स्क्वॉयड टीम के प्रभारी ने दर्ज कराया है। मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। 
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    आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए प्रशासन की सख्ती दिखने लगी है। बीते दिनों जहां टांडा व जलालपुर थानों में राजनीतिक दलों का झण्डा बिना अनुमति लगाकर चलने के मामले में हुई कार्रवाई के बाद अब इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। फ्लाइंग स्क्वॉयड टीम प्रभारी ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अवर अभियंता रामअचल ने इब्राहिमपुर थाने में दी तहरीर में कहा कि वह बीते 22 मार्च को भ्रमण पर थे।
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इसी बीच व्हाटस एप के माध्यम से जानकारी हुई कि भुवालपुर गांव में कटेहरी विधायक लालजी वर्मा के नाम से एक शिलान्यास पट्टिका लगाई जा रही है। सूचना पर कानूनगो मिश्रीलाल कन्नौजिया व लेखपाल राजेश कुमार तिवारी को साथ लेकर गांव पहुंचे। वहां टांडा से उतरेथू मार्ग पर गांव के किनारे सरकारी बिजली के खंभे से सटकर शिलान्यास पट्टिका लगाई गई थी। प्लास्टर व ईंट की चुनाई से प्रतीत हो रहा था कि यह पट्टिका कुछ देर पहले ही लगाई गई है। 
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तहरीर में कहा गया कि काले ग्रेनाइट पत्थर पर अंकित पट्टिका में दिखाया गया है कि संबंधित कार्य विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत नाली निर्माण के लोकार्पण का कार्य विधायक व पूर्व मंत्री लालजी वर्मा द्वारा 31 मई 2018 को संपन्न हुआ। तहरीर में कहा गया कि इससे स्पष्ट होता है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए शिलान्यास के लोकार्पण की पट्टिका अब लगवाई गई, जो आदर्श आचार संहिता व धारा 144 का उल्लंघन है।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने पूर्व मंत्री के विरुद्ध धारा 144 व आचार संहिता उल्लंघन की धारा 188 तथा सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी विवेक वर्मा ने बताया कि चूंकि पीडब्ल्यूडी की सड़क तथा बिजली विभाग का खंभा प्रभावित हुआ है, इसलिए सार्वजनिक संपत्ति नुकसान की भी धारा लगाई गई है। इसके अलावा धारा 144 व आचार संहिता के उल्लंघन की भी धारा है। 

थाने में जमा कराई गई पट्टिका
भुवालपुर गांव में फ्लाइंग स्क्वॉयड टीम को मिली पट्टिका मौके से हटा दी गई। टीम ने पट्टिका को जब्त कर लिया और उसे इब्राहिमपुर पुलिस के हवाले कर दिया। टीम जिस समय गांव पहुंची, उस समय वहां कई अन्य लोग भी मौजूद थे। टीम ने पूरे प्रकरण की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी भी कराई। 


अनुचित है यह कार्रवाई
प्रशासन की यह कार्रवाई अनुचित है। लोकार्पण पूर्व में ही हो चुका था। पत्थर भी उसी समय का है। अब उसे नया दिखाकर केस दर्ज करना अनुचित है। -लालजी वर्मा, पूर्व मंत्री
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