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Ambedkar Nagar News: शासनादेश की अवहेलना पर फर्जी विद्यालयों पर चला शिक्षा विभाग का चाबुक
Wed, 07 May 2025 10:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Wed, 07 May 2025 10:45 PM IST
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जलालपुर (अंबेडकरनगर)। शासनादेश को ठेंगा दिखाकर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे फर्जी विद्यालयों के खिलाफ खंड शिक्षा अधिकारी मीनाक्षी सिंह ने सख्त रुख अपनाते हुए नोटिस जारी किया है। बिना मान्यता के चल रहे दो स्कूलों को तत्काल बंद करने की चेतावनी दी गई है, वहीं, तीन अन्य विद्यालयों को मान्यता सीमा से बाहर जाकर कक्षाएं संचालित करने पर नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
सलाहुद्दीनपुर पट्टी स्थित मां सरस्वती पब्लिक स्कूल व रूढ़ा गांव, धौरूआ में संचालित श्रीरामलाल चिल्ड्रेन एकेडमी बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे थे। बीईओ ने विद्यालय परिसर में नोटिस चस्पा कर इन्हें तत्काल बंद करने और भविष्य में पुनः संचालन न करने की चेतावनी दी है।
इसी क्रम में बसिया स्थित मदरसा नूर फात्मी पब्लिक स्कूल, हैदरबाद का डॉ. एसकेएम पब्लिक स्कूल और आरबी मौर्य शिक्षण संस्थान ने केवल कक्षा एक से पांच तक की मान्यता प्राप्त कर रखी है, फिर भी ये विद्यालय अवैध रूप से कक्षा छह से आठ तक की कक्षाएं संचालित कर रहे थे। बीईओ ने इन स्कूलों को दो दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने और अविलंब उच्च कक्षाएं बंद कर, विद्यार्थियों का नजदीकी मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
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बीईओ मीनाक्षी सिंह ने स्पष्ट कहा कि क्षेत्र में बिना मान्यता के एक भी विद्यालय को संचालित नहीं होने दिया जाएगा। नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर अर्थदंड प्रस्तावित कर जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार के विद्यालय बच्चों का भविष्य अंधकारमय कर रहे हैं, जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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सलाहुद्दीनपुर पट्टी स्थित मां सरस्वती पब्लिक स्कूल व रूढ़ा गांव, धौरूआ में संचालित श्रीरामलाल चिल्ड्रेन एकेडमी बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे थे। बीईओ ने विद्यालय परिसर में नोटिस चस्पा कर इन्हें तत्काल बंद करने और भविष्य में पुनः संचालन न करने की चेतावनी दी है।
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इसी क्रम में बसिया स्थित मदरसा नूर फात्मी पब्लिक स्कूल, हैदरबाद का डॉ. एसकेएम पब्लिक स्कूल और आरबी मौर्य शिक्षण संस्थान ने केवल कक्षा एक से पांच तक की मान्यता प्राप्त कर रखी है, फिर भी ये विद्यालय अवैध रूप से कक्षा छह से आठ तक की कक्षाएं संचालित कर रहे थे। बीईओ ने इन स्कूलों को दो दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने और अविलंब उच्च कक्षाएं बंद कर, विद्यार्थियों का नजदीकी मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
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बीईओ मीनाक्षी सिंह ने स्पष्ट कहा कि क्षेत्र में बिना मान्यता के एक भी विद्यालय को संचालित नहीं होने दिया जाएगा। नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर अर्थदंड प्रस्तावित कर जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार के विद्यालय बच्चों का भविष्य अंधकारमय कर रहे हैं, जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।