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ठगी मामले में सीजेएम ने दिया केस दर्ज करने का निर्देश

Mon, 17 Oct 2016 11:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/अंबेडकरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/अंबेडकरनगर Updated Mon, 17 Oct 2016 11:03 PM IST
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The CJM directed to a case in swindle case
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सऊदी अरब में नौकरी दिलाने के नाम पर लगभग दो वर्ष पूर्व हुई ठगी मामले में सीजेएम ने पीड़ित की गुहार पर अहिरौली पुलिस को दोषियों के विरुद्ध मामले की प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। पीड़ित ने बीते दिनों सीजेएम न्यायालय में गुहार की थी। 
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थाना क्षेत्र अहिरौली के असंदा पांडेय पैकोली निवासी हाजी मोहम्मद इदरीश ने गत दिनों अहिरौली थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया था कि गांव के अब्दुलगनी पुत्र वाजिद अली, सगीर पुत्र अब्दुलगनी, साजिदा खातून पत्नी अब्दुल सलाम व नसीर पुत्र अज्ञात ने मिलकर उनसे उनके पुत्र रईस अहमद को सऊदीअरब में नौकरी दिलाने की बात कही।
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इसके लिए तीन लाख रुपये की मांग की गई। वह उन लोगों को तीन लाख रुपए 25 जुलाई 2014 को दे दिया। निर्धारित किया गया समय बीत गया, कोई कार्य नहीं हो सका। जब ज्यादा समय होने लगा तो उसने अपना पैसा वापस मांगा। पैसा देने में भी आनाकानी की जाने लगी।
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इस बीच उक्त लोग गांव से कहीं फरार भी हो गए। हालांकि अहिरौली पुलिस ने पीड़ित की शिकायत अनसुनी कर दी। इस बीच पीड़ित ने अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी की मदद से सीजेएम कोर्ट में न्याय की उम्मीद से गुहार लगाई। इस पर सीजेएम ने उक्त सभी आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी की धाराओं प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।
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