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बसपा नेता हत्याकांड में दो की जमानत अर्जी खारिज
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अंबेडकरनगर। बसपा नेता जुरगाम मेहदी व उनके चालक की हत्या मामले में जनपद न्यायाधीश ने दो अभियुक्तों रेहान व इरफान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। गौरतलब है कि हंसवर थाना क्षेत्र निवासी बसपा नेता जुरगाम मेहदी 15 अक्तूबर 2018 को दिन में 10 बजे अपने लग्जरी वाहन से जनपद न्यायालय पेशी पर जा रहे थे। इसी बीच तीन बाइक से पहुंचे 9 अज्ञात बदमाशों ने वाहन को घेरकर जबरदस्त फायरिंग की। इसमें बसपा नेता व वाहन चालक शुभनीत यादव की मौत हो गई।
बसपा नेता के पुत्र आरिफ मेहदी की तहरीर पर माफिया सरगना खान मुबारक व उसके गुर्गों के विरुद्ध केस दर्ज हुआ। इसी मामले में जेल भेज गए हंसवर के मुंडेरा निवासी इरफान तथा आलापुर के अमोला बुजुर्ग निवासी रेहान ने खुद को बेकसूर बताते हुए जमानत अर्जी मंजूर करने का प्रार्थनापत्र जनपद न्यायाधीश के समक्ष दिया। अवर न्यायालय ने पहले ही जमानत अर्र्जी खारिज कर दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जनपद न्यायाधीश अमरजीत त्रिपाठी ने दोनों अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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बसपा नेता के पुत्र आरिफ मेहदी की तहरीर पर माफिया सरगना खान मुबारक व उसके गुर्गों के विरुद्ध केस दर्ज हुआ। इसी मामले में जेल भेज गए हंसवर के मुंडेरा निवासी इरफान तथा आलापुर के अमोला बुजुर्ग निवासी रेहान ने खुद को बेकसूर बताते हुए जमानत अर्जी मंजूर करने का प्रार्थनापत्र जनपद न्यायाधीश के समक्ष दिया। अवर न्यायालय ने पहले ही जमानत अर्र्जी खारिज कर दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जनपद न्यायाधीश अमरजीत त्रिपाठी ने दोनों अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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