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दो हत्यारोपियों की जमानत अर्जी खारिज
Updated Mon, 09 Oct 2017 11:47 PM IST
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दो हत्या आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
अंबेडकरनगर। जनपद न्यायाधीश नवीन श्रीवास्तव ने दो अलग-अलग मामले में दो हत्या आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। एक मामला राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र में 20 जुलाई का है।
वादी कपिलदेव मिश्र ने दर्ज कराए केस के जरिये कहा था कि रात साढ़े नौ बजे विपक्षियों ने उसकी पत्नी शोभावती को जमीन पर पटक दिया और ईंट से कूच-कूचकर मार डाला।
पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया। जेल जाने के बाद आरोपियों में से एक अवधेश ने जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दिया। इसमें कहा गया कि उसे जमानत दी जाए। घटना खूंटे में गाय बांधने के दौरान गिरने से हुई है।
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जनपद न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी। उधर अलीगंज थाने में दर्ज हत्या के एक मामले में जनपद न्यायाधीश ने ही धौरहरा निवासिनी लता देवी की भी जमानत अर्जी खारिज कर दी। ब्यूरो
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अंबेडकरनगर। जनपद न्यायाधीश नवीन श्रीवास्तव ने दो अलग-अलग मामले में दो हत्या आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। एक मामला राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र में 20 जुलाई का है।
वादी कपिलदेव मिश्र ने दर्ज कराए केस के जरिये कहा था कि रात साढ़े नौ बजे विपक्षियों ने उसकी पत्नी शोभावती को जमीन पर पटक दिया और ईंट से कूच-कूचकर मार डाला।
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पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया। जेल जाने के बाद आरोपियों में से एक अवधेश ने जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दिया। इसमें कहा गया कि उसे जमानत दी जाए। घटना खूंटे में गाय बांधने के दौरान गिरने से हुई है।
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जनपद न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी। उधर अलीगंज थाने में दर्ज हत्या के एक मामले में जनपद न्यायाधीश ने ही धौरहरा निवासिनी लता देवी की भी जमानत अर्जी खारिज कर दी। ब्यूरो