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Ambedkar Nagar News: बिना मान्यता स्कूल चलाने वालों पर कसेगा शिकंजा
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अंबेडकरनगर। जिले में बिना मान्यता संचालित होने वाले और मान्यता से अधिक कक्षाएं चलाने वाले विद्यालयों पर बेसिक शिक्षा विभाग सख्ती करेगा। विभाग ने ऐसे विद्यालयों को चिह्नित कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर पहले नोटिस देकर अवैध कक्षाओं का संचालन बंद कराया जाएगा। निर्देशों का पालन न होने पर एक लाख रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है।
बीएसए पूनम मिश्रा ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में गैर सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की मान्यता, संचालित कक्षाएं और विभागीय मानकों की जांच की जाएगी। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के या स्वीकृत कक्षाओं से अधिक स्तर की पढ़ाई संचालित न करे।
जांच में बिना मान्यता विद्यालय या मान्यता से अधिक कक्षाओं का संचालन पाए जाने पर संबंधित विद्यालय को नोटिस जारी होगा। अवैध कक्षाओं को तत्काल बंद कराया जाएगा। इसके बावजूद नियमों का पालन न होने पर एक लाख रुपये तक अर्थदंड लगाने का प्रस्ताव बीएसए कार्यालय को भेजा जाएगा। बीएसए ने भविष्य में भी मान्यता के विपरीत कक्षाओं का संचालन न करने की चेतावनी दी है। निरीक्षण में लापरवाही मिलने पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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बीएसए पूनम मिश्रा ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में गैर सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की मान्यता, संचालित कक्षाएं और विभागीय मानकों की जांच की जाएगी। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के या स्वीकृत कक्षाओं से अधिक स्तर की पढ़ाई संचालित न करे।
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जांच में बिना मान्यता विद्यालय या मान्यता से अधिक कक्षाओं का संचालन पाए जाने पर संबंधित विद्यालय को नोटिस जारी होगा। अवैध कक्षाओं को तत्काल बंद कराया जाएगा। इसके बावजूद नियमों का पालन न होने पर एक लाख रुपये तक अर्थदंड लगाने का प्रस्ताव बीएसए कार्यालय को भेजा जाएगा। बीएसए ने भविष्य में भी मान्यता के विपरीत कक्षाओं का संचालन न करने की चेतावनी दी है। निरीक्षण में लापरवाही मिलने पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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