{"_id":"6a241173fd8df334e801c44f","slug":"court-sentenced-two-convicts-to-10-days-of-imprisonment-in-23-year-old-case-in-ambedkar-nagar-2026-06-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP News: 23 साल चला मारपीट का मुकदमा, सजा मिली 10 दिन जेल; दोनों दोषियों पर कुल 2200 रुपये का अर्थदंड भी लगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP News: 23 साल चला मारपीट का मुकदमा, सजा मिली 10 दिन जेल; दोनों दोषियों पर कुल 2200 रुपये का अर्थदंड भी लगा
Sat, 06 Jun 2026 05:54 PM IST
Bhupendra Singh
अमर उजाला नेटवर्क, अंबेडकरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, अंबेडकरनगर
Published by: Bhupendra Singh
Updated Sat, 06 Jun 2026 05:54 PM IST
सार
अंबेडकरनगर में मारपीट और गाली-गलौज का एक मुकदमा 23 साल चला। अब मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को 10 दिन जेल की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर कुल 2200 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। आगे पढ़ें पूरी खबर...
विज्ञापन
कोर्ट का फैसला।
विस्तार
यूपी के अंबेडकरनगर में न्यायिक मजिस्ट्रेट टांडा की अदालत ने 23 वर्ष पुराने मारपीट, गाली-गलौज और धमकी के मामले में शनिवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 दिन कारावास की सजा सुनाई है।
जैतपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2003 में हुई मारपीट के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इस मामले में पुलिस ने सीताराम व जयराम निवासी आशापाल के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया था। कोर्ट ने विचारण के दौरान दोनों को दोष सिद्ध पाया। अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 10 दिन जेल के अलावा कुल 2200 रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन
जैतपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2003 में हुई मारपीट के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इस मामले में पुलिस ने सीताराम व जयराम निवासी आशापाल के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया था। कोर्ट ने विचारण के दौरान दोनों को दोष सिद्ध पाया। अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 10 दिन जेल के अलावा कुल 2200 रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन