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Ambedkar Nagar News: आयोग ने महिला चिकित्सक को माना दोषी, लगाया जुर्माना
Sat, 19 Oct 2024 10:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Sat, 19 Oct 2024 10:41 PM IST
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अंबेडकरनगर। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने इलाज में लापरवाही बरतने पर एक महिला चिकित्सक को साढ़े छह लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। मानसिक क्षति व मुकदमा खर्च के नाम पर 30 हजार रुपये अतिरिक्त देने को कहा गया है।
जलालपुर तहसील क्षेत्र के मड़हरा गांव निवासी रीना मौर्य ने आयोग से शिकायत में कहा था कि उसने छह वर्ष पहले जलालपुर के मेयो हॉस्पिटल में प्रसव कराया। वहां मृत बच्चा हुआ। महिला ने कहा कि उसकी तबीयत खराब होने के बाद भी डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद अलग-अलग निजी अस्पताल में इलाज कराने पर उसका कुल छह लाख 65 हजार रुपये खर्च हुए। इसी मामले में आयोग अध्यक्ष दयाराम व सदस्य किरन ने महिला के इलाज पर खर्च हुई रकम को दस प्रतिशत ब्याज के साथ एक माह में अदा करने का निर्देश चिकित्सक डॉ. संगीता को दिया। 30 हजार रुपये का अन्य भुगतान करने का भी निर्देश दिया। कहा कि निर्धारित अवधि में भुगतान न हुआ तो 12 प्रतिशत ब्याज की दर से महिला को भुगतान करना होगा।
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जलालपुर तहसील क्षेत्र के मड़हरा गांव निवासी रीना मौर्य ने आयोग से शिकायत में कहा था कि उसने छह वर्ष पहले जलालपुर के मेयो हॉस्पिटल में प्रसव कराया। वहां मृत बच्चा हुआ। महिला ने कहा कि उसकी तबीयत खराब होने के बाद भी डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद अलग-अलग निजी अस्पताल में इलाज कराने पर उसका कुल छह लाख 65 हजार रुपये खर्च हुए। इसी मामले में आयोग अध्यक्ष दयाराम व सदस्य किरन ने महिला के इलाज पर खर्च हुई रकम को दस प्रतिशत ब्याज के साथ एक माह में अदा करने का निर्देश चिकित्सक डॉ. संगीता को दिया। 30 हजार रुपये का अन्य भुगतान करने का भी निर्देश दिया। कहा कि निर्धारित अवधि में भुगतान न हुआ तो 12 प्रतिशत ब्याज की दर से महिला को भुगतान करना होगा।
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