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ड्यूटी से इंकार पर सहायक शिक्षिका पर दर्ज होगा केस
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अंबेडकरनगर। मतदान ड्यूटी आदेश लेने से इंकार करने वाली सहायक अध्यापिका को सीडीओ घनश्याम मीणा ने निलंबित करने व संबंधित थाने में केस दर्ज करने के लिए बीएसए को पत्र लिखा है। उधर, बीएसए कार्यालय के अनुसार सीडीओ का पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है। पत्र मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
मतदान को सकुशल निपटाने के लिए मतदान कर्मियों की सूची तैयार कर जरूरी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस बीच बीते दिनों ही मतदान के लिए जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, उन्हें मतदान ड्यूटी पत्र भेजा गया था। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी टांडा ने प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक सीडीओ को पत्र भेजकर जानकारी दी कि उच्च प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर में तैनात सहायक अध्यापिका सुमन गुप्ता ने विद्यालय के कर्मचारियों के समक्ष मतदान ड्यूटी पत्र लेने से इंकार कर दिया था। इतना ही नहीं, जानकारी करने पर बताया गया कि संबंधित अध्यापिका इससे पहले भी कई बार मतदान ड्यूटी पत्र लेने से इंकार कर चुकी है।
इसके बाद सीडीओ ने इसे गंभीरता से लेते हुए बीएसए को संबंधित सहायक अध्यापिका के विरुद्ध केस दर्ज कराने व निलंबित किए जाने के लिए पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि सहायक अध्यापिका ने ऐसा कर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 का उल्लंघन किया है। ऐसे में इसके तहत केस दर्ज कर निलंबन की कार्रवाई की जाए। उधर, बीएसए भोलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अभी सीडीओ का ऐसा कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। पत्र मिलते ही समुचित कार्रवाई की जाएगी।
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मतदान को सकुशल निपटाने के लिए मतदान कर्मियों की सूची तैयार कर जरूरी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस बीच बीते दिनों ही मतदान के लिए जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, उन्हें मतदान ड्यूटी पत्र भेजा गया था। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी टांडा ने प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक सीडीओ को पत्र भेजकर जानकारी दी कि उच्च प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर में तैनात सहायक अध्यापिका सुमन गुप्ता ने विद्यालय के कर्मचारियों के समक्ष मतदान ड्यूटी पत्र लेने से इंकार कर दिया था। इतना ही नहीं, जानकारी करने पर बताया गया कि संबंधित अध्यापिका इससे पहले भी कई बार मतदान ड्यूटी पत्र लेने से इंकार कर चुकी है।
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इसके बाद सीडीओ ने इसे गंभीरता से लेते हुए बीएसए को संबंधित सहायक अध्यापिका के विरुद्ध केस दर्ज कराने व निलंबित किए जाने के लिए पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि सहायक अध्यापिका ने ऐसा कर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 का उल्लंघन किया है। ऐसे में इसके तहत केस दर्ज कर निलंबन की कार्रवाई की जाए। उधर, बीएसए भोलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अभी सीडीओ का ऐसा कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। पत्र मिलते ही समुचित कार्रवाई की जाएगी।
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