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फर्जी भुगतान मामले में डीआईओएस से तलब हुई रिपोर्ट
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अंबेडकरनगर। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एसएन इंटर कॉलेज इंदईपुर में तदर्थ शिक्षक की सेवा समाप्ति के बाद 69 माह तक वेतन भुगतान करने के मामले में माध्यमिक शिक्षा महालेखाकार ने डीआईओएस से रिपोर्ट तलब की है। माध्यमिक शिक्षा के महालेखाकार ने जारी किए गए नोटिस में आठ बिंदुओं पर जानकारी मांगी है।
गौरतलब है कि एसएन इंटर कॉलेज इंदईपुर में मोहम्मद इसराइल तदर्थ शिक्षक के रूप में तैनात थे। निर्देश था कि बोर्ड द्वारा शिक्षक की तैनाती होने के बाद उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। हुई शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2007 में कृष्ण कुमार तिवारी को बोर्ड द्वारा एसएन इंटर कॉलेज में शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। परंतु विद्यालय प्रशासन ने उनकी सेवा समाप्त नहीं की और पद पर बहाल रखते हुए वेतन भुगतान भी जारी रखा। बोर्ड से आए शिक्षक कृष्णकुमार तिवारी ने पूरा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय पहुंचाया।
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल तदर्थ शिक्षक की सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया। आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेवा समाप्त करने के निर्देश के 69 माह बाद तक फर्जी तरीके से संबंधित शिक्षक को वेतन भुगतान किया जाता रहा। इस पूरे प्रकरण की शिकायत बीते दिनों स्थानीय शाहिद मुनीर सिद्दीकी ने माध्यमिक शिक्षा के महालेखाकार से की।
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इस मामले में डीआईओएस विनोद कुमार ने बताया कि महालेखाकार प्रयागराज ने तदर्थ शिक्षक मोहम्मद इसराइल के मामले में आठ बिंदुओं पर आख्या मांगी है। इसमें सेवा समाप्ति के 69 माह बाद तक वेतन भुगतान का मामला भी शामिल है। इस मामले में एसएन इंटर कॉलेज प्रबंधन से अविलंब रिपोर्ट मांगी गई है।
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गौरतलब है कि एसएन इंटर कॉलेज इंदईपुर में मोहम्मद इसराइल तदर्थ शिक्षक के रूप में तैनात थे। निर्देश था कि बोर्ड द्वारा शिक्षक की तैनाती होने के बाद उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। हुई शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2007 में कृष्ण कुमार तिवारी को बोर्ड द्वारा एसएन इंटर कॉलेज में शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। परंतु विद्यालय प्रशासन ने उनकी सेवा समाप्त नहीं की और पद पर बहाल रखते हुए वेतन भुगतान भी जारी रखा। बोर्ड से आए शिक्षक कृष्णकुमार तिवारी ने पूरा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय पहुंचाया।
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न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल तदर्थ शिक्षक की सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया। आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेवा समाप्त करने के निर्देश के 69 माह बाद तक फर्जी तरीके से संबंधित शिक्षक को वेतन भुगतान किया जाता रहा। इस पूरे प्रकरण की शिकायत बीते दिनों स्थानीय शाहिद मुनीर सिद्दीकी ने माध्यमिक शिक्षा के महालेखाकार से की।
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इस मामले में डीआईओएस विनोद कुमार ने बताया कि महालेखाकार प्रयागराज ने तदर्थ शिक्षक मोहम्मद इसराइल के मामले में आठ बिंदुओं पर आख्या मांगी है। इसमें सेवा समाप्ति के 69 माह बाद तक वेतन भुगतान का मामला भी शामिल है। इस मामले में एसएन इंटर कॉलेज प्रबंधन से अविलंब रिपोर्ट मांगी गई है।