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Ambedkar Nagar News: भिउरा दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी सतीश की जमानत अर्जी खारिज
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अंबेडकरनगर। अहिरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय भिउरा परिसर में दो युवकों की हत्या के बहुचर्चित मामले में मुख्य आरोपी सतीश कुमार की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता कौशिक की अदालत ने खारिज कर दी है।
21 मई को गाजीपुर जनपद के लालापुर अदाई निवासी जयराम पासवान को सूचना मिली थी कि उसके पुत्र मुकेश पासवान तथा प्रिंस कुशवाहा पुत्र विजय बहादुर निवासी छत्तरपुर, मीरानपुर का शव भिउरा स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में फंदे से लटके मिले हैं। दोनों युवक 18 मई को गांव के ही सतीश कुमार पुत्र रामसुधार के साथ अयोध्या घूमने गए थे, जिसके बाद वे नहीं लौटे। जांच के दौरान नामजद सतीश कुमार पर अपने मित्र अंकुश पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी शाहपुर परासी थाना अहिरौली तथा अन्य साथियों के सहयोग से दोनों युवकों की हत्या कर शव को विद्यालय परिसर में फंदे से लटकाने का आरोप लगाया था।
पुलिस ने नामजद आरोपियों के विरुद्ध हत्या व साक्ष्य छिपाने की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। आरोपी सतीश कुमार ने सत्र न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिस पर दोनों पक्षों की विस्तृत बहस हुई। शासन पक्ष की ओर से डीजीसी गोविंद श्रीवास्तव ने आपत्ति जताते हुए कहा कि आरोपी की रिहाई से साक्ष्य प्रभावित होने की आशंका है। अदालत ने अभिलेखों का अवलोकन करते हुए आरोपी की जमानत अर्जी अस्वीकृत कर दी।
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21 मई को गाजीपुर जनपद के लालापुर अदाई निवासी जयराम पासवान को सूचना मिली थी कि उसके पुत्र मुकेश पासवान तथा प्रिंस कुशवाहा पुत्र विजय बहादुर निवासी छत्तरपुर, मीरानपुर का शव भिउरा स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में फंदे से लटके मिले हैं। दोनों युवक 18 मई को गांव के ही सतीश कुमार पुत्र रामसुधार के साथ अयोध्या घूमने गए थे, जिसके बाद वे नहीं लौटे। जांच के दौरान नामजद सतीश कुमार पर अपने मित्र अंकुश पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी शाहपुर परासी थाना अहिरौली तथा अन्य साथियों के सहयोग से दोनों युवकों की हत्या कर शव को विद्यालय परिसर में फंदे से लटकाने का आरोप लगाया था।
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पुलिस ने नामजद आरोपियों के विरुद्ध हत्या व साक्ष्य छिपाने की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। आरोपी सतीश कुमार ने सत्र न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिस पर दोनों पक्षों की विस्तृत बहस हुई। शासन पक्ष की ओर से डीजीसी गोविंद श्रीवास्तव ने आपत्ति जताते हुए कहा कि आरोपी की रिहाई से साक्ष्य प्रभावित होने की आशंका है। अदालत ने अभिलेखों का अवलोकन करते हुए आरोपी की जमानत अर्जी अस्वीकृत कर दी।
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