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Ambedkar Nagar News: बिजली विभाग की टीम से अभद्रता के आरोपी को जमानत
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अंबेडकरनगर। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के मीठेपुर में बिजली विभाग की चेकिंग टीम से अभद्रता, सरकारी कार्य में बाधा डालने और धमकी देने के सात साल पुराने मामले में आरोपी महेश कुमार सोनी को अग्रिम जमानत मिल गई है। सत्र न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार ने अर्जी स्वीकार करते हुए गिरफ्तारी की स्थिति में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
मामला 13 फरवरी 2019 का है। लाइनमैन सुबेराज की तहरीर के अनुसार, एकमुश्त समाधान योजना के तहत बिजली विभाग की टीम गांव में कनेक्शनों की जांच और बकाया होने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई कर रही थी। टीम में उपखंड अधिकारी, अधिशासी अभियंता, अवर अभियंता और लाइन स्टाफ शामिल थे।
आरोप है कि दोपहर करीब 3:45 बजे गांव से लौटते समय महेश सोनी ने लाइनमैन सुबेराज और संविदा लाइनमैन रमाशंकर से गाली-गलौज की। उनकी मोटरसाइकिल की चाबी छीनने के साथ ही अवर अभियंता रामनयन गौतम को जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया और जान-माल की धमकी दी।
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पुलिस ने मामले में सरकारी कार्य में बाधा, बल प्रयोग और आपराधिक धमकी से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद आरोपपत्र भी दाखिल किया गया।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाए जाने की दलील दी, जबकि अभियोजन ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर गिरफ्तारी की स्थिति में रिहाई का आदेश दिया।
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मामला 13 फरवरी 2019 का है। लाइनमैन सुबेराज की तहरीर के अनुसार, एकमुश्त समाधान योजना के तहत बिजली विभाग की टीम गांव में कनेक्शनों की जांच और बकाया होने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई कर रही थी। टीम में उपखंड अधिकारी, अधिशासी अभियंता, अवर अभियंता और लाइन स्टाफ शामिल थे।
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आरोप है कि दोपहर करीब 3:45 बजे गांव से लौटते समय महेश सोनी ने लाइनमैन सुबेराज और संविदा लाइनमैन रमाशंकर से गाली-गलौज की। उनकी मोटरसाइकिल की चाबी छीनने के साथ ही अवर अभियंता रामनयन गौतम को जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया और जान-माल की धमकी दी।
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पुलिस ने मामले में सरकारी कार्य में बाधा, बल प्रयोग और आपराधिक धमकी से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद आरोपपत्र भी दाखिल किया गया।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाए जाने की दलील दी, जबकि अभियोजन ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर गिरफ्तारी की स्थिति में रिहाई का आदेश दिया।