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Ambedkar Nagar News: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 09 May 2026 10:44 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 09 May 2026 10:44 PM IST
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bail application of gangster accused rejected
अंबेडकरनगर। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी मोहम्मद अफजल की जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी है।
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अभियोजन के अनुसार थाना आलापुर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अफजल निवासी ग्राम भूलेपुर हंसवर के विरुद्ध 24 मार्च 2026 को एक संगठित गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गैंगचार्ट तैयार किया था। आरोप है कि गिरोह के सदस्य गो हत्या और तस्करी जैसे अपराधों के जरिये आर्थिक लाभ कमाता था। मामले में गैंगलीडर रवि कुमार लोना समेत कई लोगों के साथ अफजल का नाम भी शामिल किया गया। पुलिस के अनुसार 7 मई 2025 को सिपाह गांव में एक पिकअप वाहन से गोवंशीय पशुओं को क्रूरता पूर्वक वध के उद्देश्य से ले जाते हुए पकड़ा गया था, जिसके आधार पर मामला दर्ज हुआ था।

बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी निर्दोष है और उसे रंजिशन फंसाया गया है। साथ ही गैंग लीडर से किसी प्रकार के संबंध से भी इन्कार किया गया। वहीं विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपी को आदतन अपराधी बताया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने माना कि मामला गंभीर प्रकृति का है तथा इस स्तर पर आरोपी को निर्दोष मानने का पर्याप्त आधार नहीं है।
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