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व्यापारी नेता के घर बदमाशों के तांडव मामले में पुलिस ने दर्ज किया चोरी के प्रयास का मुकदमा

Mon, 16 Mar 2020 11:57 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Mar 2020 11:57 PM IST
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Attack on business case
फोटो 22, अंबेडकरनगर के कृष्णानगर कालोनी निवासी व्यापारी जयराम संगवानी के घर परिजनों का हालचाल जान - फोटो : AMBEDKAR NAGAR
अंबेडकरनगर। उद्योग मंच के प्रदेश मंत्री जयराम संगवानी के घर हत्या और लूट के इरादे से पहुंचे बदमाशों द्वारा तांडव मचाने के मामले में पुलिस ने हैरतअंगेज ढंग से चोरी के प्रयास की घटना दर्ज की है। हालांकि, आजीवन कारावास के प्रावधान वाली धारा 459 जरूर लगाई है। यह तब लगाई जाती है जब ऐसी चोट पहुंचाई जाए, जिससे मौत भी हो सकती थी। इसके बावजूद इतने दुस्साहिक मामले में सिर्फ चोरी के प्रयास की धारा लगाने की कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। सभी का कहना है कि पुलिस को लूट के प्रयास की धारा लगाने के साथ ही अन्य गिरोह बंद अधिनियिम जैसे मामले दर्ज करने चाहिए।
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गौरतलब है कि अकबरपुर नगर के कृष्णानगर कालोनी निवासी उद्योग मंच के प्रदेश मंत्री जयराम संगवानी के घर पहुंचे बदमाशों ने शनिवार रात जमकर तांडव मचाया था। लूट के इरादे से आए बदमाशों ने जयराम संगवानी के बेटे वैभव व उसकी पत्नी वीनू को मार डालने का भी प्रयास किया। हालांकि वैभव व वीनू की दिलेरी से दोनों बदमाश पकड़े गए। बाद में घटना का मास्टर माइंड भी कुछ देर बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाशों द्वारा लोहे के रॉड से किए गए हमले में वैभव वीनू गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
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घटना से न सिर्फ जिला मुख्यालय वरन समूचे जिले में सनसनी फैल गई थी। दरअसल लम्बे समय बाद हत्याकर लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास हुआ था। इस घटना को लेकर भले ही पूरे जिले में हड़कंप का माहौल रहा हो, लेकिन पुलिस ने घटना में जो केस दर्ज किया वह चौंकाने वाला रहा। अत्यंत जघन्य ढंग से प्राणघातक हमला कर व्यापारी वैभव व उनकी पत्नी को घायल करने तथा उनके मासूम बच्चों को भी मार डालने का प्रयास करने व धमकी देने के बावजूद पुलिस ने मामले में चोरी के प्रयास की धाराएं लगायी हैं।
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पीड़ित व्यापारी जयराम संगवानी का कहना है कि निश्चितरूप से यह लूट की घटना थी। इसे लूट के प्रयास के तौर पर ही दर्ज किया जाना चाहिए था। ऐसा होने से ही अपराधियों पर अंकुश लगाने का संदेश दिया जा सकता था। उधर, पुलिस प्रशासन ने व्यापारी नेता को आश्वस्त किया कि मामले को कतई सामान्य ढंग से नहीं लिया जा रहा। प्रकरण में एक धारा ऐसी लगायी गई है जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। उन्हें बताया गया कि मृत्यु लायक चोट पहुंचाने वाली धारा लगायी गई है।
इसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्राविधान है। उधर पुलिस प्रशासन की इस सफाई के बावजूद कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। व्यापारी जंग बहादुर सिंह, भारत काबरा तथा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बजरंगबली ने कहा कि इस मामले में पुलिस को हरहाल में लूट के प्रयास की ही धारा लगाना था। अभी भी वक्त है, पुलिस को धाराओं में संशोधन करना चाहिए। व्यापारी नेता रमेश सेठ ने कहा कि बदमाशों के विरुद्घ रासुका व गैंगेस्टर जैसी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से की जानी चाहिए। इस घटना को लेकर समूचा जनपद उद्वेलित है। ऐसे में बदमाशों के विरुद्घ कतई नरमी का संदेश नहीं जाना चाहिए।

घटना की गंभीरता का पुलिस को अच्छे से अंदाजा है। अपराधियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके, इसीलिए आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान वाली धारा लगाई गई है। बदमाशों के विरुद्ध नरमी का कतई कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। मामले में और भी जरूरी छानबीन अभी जारी है।
- अवनीष कुमार मिश्र, एएसपी
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