{"_id":"691b693df5528c2a160907a8","slug":"after-receiving-the-election-cancellation-order-now-preparations-are-being-made-to-go-to-the-high-court-ambedkar-nagar-news-c-91-1-brp1007-145538-2025-11-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ambedkar Nagar News: चुनाव निरस्तीकरण आदेश मिलने के बाद अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ambedkar Nagar News: चुनाव निरस्तीकरण आदेश मिलने के बाद अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी
Mon, 17 Nov 2025 11:58 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Mon, 17 Nov 2025 11:58 PM IST
विज्ञापन
अंबेडकरनगर। नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा चेयरमैन का चुनाव निरस्त करने के कोर्ट के आदेश मिलने के बाद ओमकार गुप्ता व उनके अधिवक्ता की ओर से हाईकोर्ट जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं, सोमवार को नगर पंचायत व पूरे क्षेत्र में काफी गहमा-गहमी का माहौल रहा। नुक्कड़, बाजारों से लेकर सोशल मीडिया पर पूरा दिन इसी पर चर्चा होती रही।
बता दें कि नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा से चेयरमैन प्रत्याशी रहे गुरु प्रसाद की ओर से दाखिल की गई चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम परविंद कुमार ने बीते शनिवार को चुनाव निरस्त करने का फैसला सुनाया था। चेयरमैन ओमकार गुप्ता पर आरोप है कि उन्हें अपने चुनावी हलफनामे में मुकदमे का जिक्र नहीं किया है। यह मुकदमा वर्ष 2021 में दर्ज हुआ था, जिसमें 20 जनवरी 2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई पूरी करते हुए ओमकार गुप्ता और जनार्दन मद्धेशिया को दोषमुक्त कर दिया था। सोमवार शाम को इसका आदेश अपलोड हुआ, जिसके बाद चेयरमैन पक्ष ने आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर पंचायत दफ्तर में पूरा दिन चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। हर पटल पर इसी प्रकरण को लेकर कयास लगाते जाते रहे। सोशल मीडिया पर समर्थकों और विपक्षियों में युद्ध जैसा माहौल है।
-- -यह होगी आगे की कार्रवाई
सूत्रों की माने तो कोर्ट का आदेश जिला प्रशासन के पास पहुंचने के बाद नगर पंचायत के कार्यों के संचालन के लिए प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही पूरे प्रकरण की सूचना कोर्ट आदेश के साथ पद रिक्त होने की सूूचना राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। आयोग की ओर चुनाव इत्यादि कराने पर निर्णय लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
बता दें कि नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा से चेयरमैन प्रत्याशी रहे गुरु प्रसाद की ओर से दाखिल की गई चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम परविंद कुमार ने बीते शनिवार को चुनाव निरस्त करने का फैसला सुनाया था। चेयरमैन ओमकार गुप्ता पर आरोप है कि उन्हें अपने चुनावी हलफनामे में मुकदमे का जिक्र नहीं किया है। यह मुकदमा वर्ष 2021 में दर्ज हुआ था, जिसमें 20 जनवरी 2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई पूरी करते हुए ओमकार गुप्ता और जनार्दन मद्धेशिया को दोषमुक्त कर दिया था। सोमवार शाम को इसका आदेश अपलोड हुआ, जिसके बाद चेयरमैन पक्ष ने आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर पंचायत दफ्तर में पूरा दिन चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। हर पटल पर इसी प्रकरण को लेकर कयास लगाते जाते रहे। सोशल मीडिया पर समर्थकों और विपक्षियों में युद्ध जैसा माहौल है।
विज्ञापन
सूत्रों की माने तो कोर्ट का आदेश जिला प्रशासन के पास पहुंचने के बाद नगर पंचायत के कार्यों के संचालन के लिए प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही पूरे प्रकरण की सूचना कोर्ट आदेश के साथ पद रिक्त होने की सूूचना राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। आयोग की ओर चुनाव इत्यादि कराने पर निर्णय लिया जाएगा।
विज्ञापन