फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   वाहन फिटनेस कराने में विलंब पर अब नहीं लगेगा जुर्माना

वाहन फिटनेस कराने में विलंब पर अब नहीं लगेगा जुर्माना

Sun, 19 May 2019 11:05 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 19 May 2019 11:05 PM IST
विज्ञापन
वाहन फिटनेस कराने में विलंब पर अब नहीं लगेगा जुर्माना
अब बिना विलंब शुल्क के वाहनों की फिटनेस शुरू
विज्ञापन



अंबेडकरनगर। चौपहिया सहित अन्य बड़े वाहनों के स्वामियों के लिए राहत की खबर है। फिटनेस फेल होने पर 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगने वाला जुर्माना अब परिवहन विभाग जिले में वसूल नहीं करेगा। न्यायालय के आदेश के बाद जिले के वाहन स्वामियों ने राहत की सांस ली है।


गौरतलब है कि उच्च न्यायालय लखनऊ ने वाहनों की नियमित फिटनेस न कराने व शुल्क जमा करने में लापरवाही बरतने पर विलंब शुल्क वसूलने का निर्देश दिया था।


ये विलंब शुल्क प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से वसूलने का आदेश था। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी केएन सिंह ने बताया कि न्यायालय का आदेश था कि यदि वाहन स्वामी निर्धारित समय पर अपने वाहन की फिटनेस नहीं कराते हैं तो उनसे ये विलंब वसूला जाए।
विज्ञापन



अब कोर्ट के नए आदेश में विलंब शुल्क पर रोक लगाई गई है। कहा कि वाहन स्वामियों से फिटनेस के लिए निर्धारित शुल्क की ही वसूली की जाए। वाहन स्वामी से शुल्क के अतिरिक्त किसी प्रकार की धनराशि न वसूली जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन



एआरटीओ ने बताया कि संबंधित आदेश कार्यालय को प्राप्त हो गया है। ऐसे में वाहन स्वामियों से अब फिटनेस का विलंब शुल्क नहीं वसूला जाएगा। कहा कि वाहन स्वामी अविलंब अपने आवश्यक दस्तावेज के साथ वाहन को निरीक्षण के लिए कार्यालय में प्रस्तुत करके फिटनेस करा लें।


जो वाहन थाना व एआरटीओ कार्यालय में बंद हैं, वे अविलंब शुल्क जमा कर अपने वाहन अवमुक्त करा लें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed