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10 से अधिक वाहन एक साथ निकले तो होगी कार्रवाई

Thu, 14 Mar 2019 01:32 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 14 Mar 2019 01:32 AM IST
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10 से अधिक वाहन एक साथ निकले तो होगी कार्रवाई
अंबेडकरनगर। लोकसभा चुनाव में इस बार 10 से अधिक वाहनों का काफिला नहीं चल सकेगा। यदि इससे अधिक वाहन हुए, तो 10 वाहनों के काफिले से 200 मीटर से अधिक दूरी बनाकर चलना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। वाहनों के काफिले पर वीडियो निगरानी टीम की पैनी निगाह होगी। साथ ही पूरे कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी।
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लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में प्रत्याशी मनमानी नहीं कर सकेंगे। चुनावी खर्च पर अंकुश लगाने के लिए चुनाव आयोग लगातार नए नए प्रतिबंध लागू करता जा रहा है। इसी कड़ी में अब किसी भी रैली या नामांकन जुलूस आदि में मनमाने ढंग से वाहनों को ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आयोग के निर्देश के क्रम में प्रशासन ने निर्णय लिया है कि यदि किसी राजनीतिक कार्यक्रम में 10 से अधिक दो पहिया या चार पहिया वाहन एक साथ जा रहे हैं तो यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
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चुनाव कार्यालय के वरिष्ठ सहायक शहंशाह ने बताया कि यदि कोई प्रत्याशी नामांकन करने जा रहा है तो उसमें अधिकतम दस वाहन एक साथ चल सकेंगे। यदि इससे अधिक वाहन हैं तो आगे के दस वाहनों से कम से कम 200 मीटर पीछे फिर दस वाहन चल सकते हैं। वाहन रैली निकालने, चुनाव प्रचार में जाने या फिर किसी सभा में आने जाने आदि के दौरान भी यही प्रतिबंध लागू रहेंगे। वीडीओ निगरानी टीम लगातार इस पर नजर रखेगी। किसी भी स्तर पर यदि निर्देशों का उल्लंघन हुआ तो आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के तहत नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
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इंजीनियरिंग कॉलेज के 9 कक्ष व 2 हाल अधिग्रहीत
लोकसभा चुनाव को सकुशल निपटाने के लिए आगामी दिनों में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में पीठासीन अधिकारी, प्रथम, द्वितीय व तृतीय मतदान अधिकारी को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो, इसके लिए जिलाधिकारी सुरेश कुमार के निर्देश पर 9 कक्ष व 2 हाल का अधिग्रहण किया गया है।

प्रशिक्षण प्रभारी परियोजना निदेशक डीआरडीए प्रदीप पांडेय ने बताया कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के 9 कक्ष व 2 हाल में दो पालियों में 600-600 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रथम पाली का प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, जबकि दूसरी पाली का प्रशिक्षण अपराह्न 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इसमें उन्हें नाम के मिलान के साथ ही ईवीएम के संचालन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसी व्यवस्था को सकुशल निपटाने के लिए ही कॉलेज के कक्षों को नियमानुसार अधिग्रहीत किया गया है।

शुरू हुई 147 बूथों पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था
चुनाव को सकुशल निपटाने के लिए कुल 2008 बूथ बनाए गए हैं। इसके सापेक्ष 147 बूथ ऐसे हैं, जिनका विद्युतीकरण अब तक नहीं हो सका है। जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ने डीपीआरओ व बीएसए को निर्देशित किया है कि संबंधित बूथों तक समुचित प्रकाश व्यवस्था समय रहते पूर्ण कर ली जाए। इसके लिए पावर कॉर्पोरेशन को उचित राशि उपलब्ध कराकर विद्युतीकरण की वैकल्पिक व्यवस्था कराई जाए। इस कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण कर लिया जाए। बीएसए अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मतदान से पहले संबंधित बूथों पर विद्युतीकरण की वैकल्पिक व्यवस्था पूर्ण कर ली जाएगी। मतदान में किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए समय रहते सभी जरूरी प्रबंध पूर्ण कर लिए जाएंगे।

सिंगल विंडो की प्रक्रिया तेज
चुनाव कार्यालय के वरिष्ठ सहायक ने बताया कि सिंगल विंडो की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके नोडल अधिकारी एसडीएम सदर होंगे। अकबरपुर तहसील परिसर में स्थित कार्यालय में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से चुनाव संबंधित किसी भी प्रकार की अनुमति ली जा सकेगी। कहा कि नुक्कड़ नाटक, सभा, रैली, प्रचार अभियान, वाहन, हेलीपैड समेत प्रकार के प्रचार प्रसार के लिए अनुमति के लिए प्रत्याशी को कार्यक्रम के 36 घंटे पहले आवेदन करना होगा। आवेदन के 24 घंटे के अंदर उन्हें अनुमति पत्र प्रदान किया जाएगा। बताया कि चुनाव प्रचार के लिए अनुमति के लिए अलग-अलग प्रारूप हैं। प्रत्याशी को जिसकी भी अनुमति लेनी होगी, उसे संबंधित प्रारूप के साथ आवेदन करना होगा।


शपथपत्र का कराना होगा प्रकाशन
चुनाव कार्यालय के वरिष्ठ सहायक शहंशाह ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशियों को शपथपत्र प्रचलित समाचार पत्र में प्रकाशित कराना होगा। चुनाव चिंह के आवंटन के बाद व मतदान से दो दिन पहले प्रत्याशियों को तीन बार शपथपत्र प्रकाशित कराना होगा। यह प्रकाशन उन्हें खुद के खर्च पर कराना होगा। यह खर्च भी चुनावी खर्च में ही जोड़ा जाएगा।
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