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संवारे हत्याकांड में पति पत्नी को उम्रकैद
Updated Tue, 19 Dec 2017 11:34 PM IST
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हत्यारे पति-पत्नी को आजीवन कारावास
अंबेडकरनगर। लगभग सात वर्ष पूर्व हुई राम संवारे की हत्या में पति-पत्नी को अपर जनपद न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अरविंद कुमार सिंह ने आजीवन करावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगायाहै।
वर्ष 2010 में अहिरौली क्षेत्र में खेंवार निवासी प्रहलाद राजभर ने केस दर्ज कराया था कि नौ मार्च की रात गांव के राम संवारे व उनकी पत्नी रामकुमारी की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी गई। अस्पताल ले जाते समय रामसंवारे की मौत हो गई। इस घटना में रामसंवारे के भाई रामसिंगार व उसकी पत्नी विद्या को आरोपित किया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन की। आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
तफ्तीश में पता चला कि रामसंवारे निसंतान था। संपत्ति विवाद को लेकर घटना की गई। केस अब सत्र परीक्षण के लिए पेश हुआ। अपर जनपद न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अरविंद कुमार सिंह ने साक्ष्यों के आधार पर राम सिंगार व उसकी पत्नी विद्यादेवी को दोषी पाया। दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाय ागया।
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अंबेडकरनगर। लगभग सात वर्ष पूर्व हुई राम संवारे की हत्या में पति-पत्नी को अपर जनपद न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अरविंद कुमार सिंह ने आजीवन करावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगायाहै।
वर्ष 2010 में अहिरौली क्षेत्र में खेंवार निवासी प्रहलाद राजभर ने केस दर्ज कराया था कि नौ मार्च की रात गांव के राम संवारे व उनकी पत्नी रामकुमारी की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी गई। अस्पताल ले जाते समय रामसंवारे की मौत हो गई। इस घटना में रामसंवारे के भाई रामसिंगार व उसकी पत्नी विद्या को आरोपित किया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन की। आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
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तफ्तीश में पता चला कि रामसंवारे निसंतान था। संपत्ति विवाद को लेकर घटना की गई। केस अब सत्र परीक्षण के लिए पेश हुआ। अपर जनपद न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अरविंद कुमार सिंह ने साक्ष्यों के आधार पर राम सिंगार व उसकी पत्नी विद्यादेवी को दोषी पाया। दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाय ागया।
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