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जीएसटी को लेकर कतई भ्रमित न हों आम व्यापारी
Updated Tue, 18 Jul 2017 02:19 AM IST
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20 से 75 लाख के सलाना टर्न ओवर पर लगेगा कम्पोजर टैक्स
गोष्ठी में बोले विशेष सचिव, जीएसटी को लेकर भ्रमित न हों व्यापारी
75 लाख से अधिक के सलाना टर्न ओवर पर जीएसटी के दायरे में आएंगे कारोबारी
फोटो 15 व 16
अमर उजाला ब्यूरो
अंबेडकरनगर। जीएसटी जनहित में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे व्यापारियों के साथ आम लोगों को भी व्यापक लाभ मिलेगा। 20 लाख रुपये वार्षिक टर्न ओवर पर किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगेगा। 20 लाख से 75 लाख रुपये के टर्न ओवर पर कम्पोजर टैक्स देना होगा। यह जानकारी सोमवार को कलेक्ट्रेट में जीएसटी को लेकर आयोजित गोष्ठी में ग्राम्य विकास विभाग के विशेष सचिव जुहेर बिन सगीर ने दी।
विशेष सचिव ने कहा कि जीएसटी को लेकर व्यापारियों में कुछ भ्रम है। यह उनके व देश के हित के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। बताया कि 20 लाख रुपये के वार्षिक टर्न ओवर पर व्यापारियों को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। 20 लाख से 75 लाख रुपये के वार्षिक टर्न ओवर पर कम्पोजर टैक्स पे करना होगा। 75 लाख रुपये से अधिक का टर्न ओवर होने पर ही वे जीएसटी के दायरे में आएंगे। कहा कि आमजन को कोई भी सामान खरीदने में 16 विभिन्न प्रकार के टैक्स देने होते थे। जीएसटी लागू होने के बाद यह सभी टैक्स समाप्त हो गए। अब किसी भी सामग्री का दाम देश के सभी क्षेत्रों में एक समान हो गया।
विशेष सचिव ने गोष्ठी में मौजूद व्यापारियों व कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे पैन कार्ड व बैंक खाते को आधार से अवश्य लिंक करा लें। जीएसटी से संबंधित 16 पृष्ठीय एक पुस्तक का प्रकाशन केंद्र सरकार ने किया है। यदि किसी को जीएसटी को लेकर कोई संशय हो, तो पुस्तक के माध्यम से उसे दूर कर सकते हैं। इस दौरान सीडीओ ओपी आर्य, एडीएम गिरिजेश त्यागी, एएसपी ओमप्रकाश सिंह, डीडीओ मथुरा प्रसाद मिश्र, एसडीएम सदर विवेक मिश्र, व्यवसायी गोविंद अग्रवाल, दयाशंकर मद्धेशिया, रमेश सेठ आदि मौजूद रहे।
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गोष्ठी में बोले विशेष सचिव, जीएसटी को लेकर भ्रमित न हों व्यापारी
75 लाख से अधिक के सलाना टर्न ओवर पर जीएसटी के दायरे में आएंगे कारोबारी
फोटो 15 व 16
अमर उजाला ब्यूरो
अंबेडकरनगर। जीएसटी जनहित में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे व्यापारियों के साथ आम लोगों को भी व्यापक लाभ मिलेगा। 20 लाख रुपये वार्षिक टर्न ओवर पर किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगेगा। 20 लाख से 75 लाख रुपये के टर्न ओवर पर कम्पोजर टैक्स देना होगा। यह जानकारी सोमवार को कलेक्ट्रेट में जीएसटी को लेकर आयोजित गोष्ठी में ग्राम्य विकास विभाग के विशेष सचिव जुहेर बिन सगीर ने दी।
विशेष सचिव ने कहा कि जीएसटी को लेकर व्यापारियों में कुछ भ्रम है। यह उनके व देश के हित के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। बताया कि 20 लाख रुपये के वार्षिक टर्न ओवर पर व्यापारियों को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। 20 लाख से 75 लाख रुपये के वार्षिक टर्न ओवर पर कम्पोजर टैक्स पे करना होगा। 75 लाख रुपये से अधिक का टर्न ओवर होने पर ही वे जीएसटी के दायरे में आएंगे। कहा कि आमजन को कोई भी सामान खरीदने में 16 विभिन्न प्रकार के टैक्स देने होते थे। जीएसटी लागू होने के बाद यह सभी टैक्स समाप्त हो गए। अब किसी भी सामग्री का दाम देश के सभी क्षेत्रों में एक समान हो गया।
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विशेष सचिव ने गोष्ठी में मौजूद व्यापारियों व कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे पैन कार्ड व बैंक खाते को आधार से अवश्य लिंक करा लें। जीएसटी से संबंधित 16 पृष्ठीय एक पुस्तक का प्रकाशन केंद्र सरकार ने किया है। यदि किसी को जीएसटी को लेकर कोई संशय हो, तो पुस्तक के माध्यम से उसे दूर कर सकते हैं। इस दौरान सीडीओ ओपी आर्य, एडीएम गिरिजेश त्यागी, एएसपी ओमप्रकाश सिंह, डीडीओ मथुरा प्रसाद मिश्र, एसडीएम सदर विवेक मिश्र, व्यवसायी गोविंद अग्रवाल, दयाशंकर मद्धेशिया, रमेश सेठ आदि मौजूद रहे।
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