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पौने चार लाख की धांधली में पूर्व प्रधान को जारी हुई नोटिस
Updated Wed, 21 Jun 2017 02:36 AM IST
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पौने चार लाख की धांधली में पूर्व प्रधान को जारी हुई नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
अंबेडकरनगर। बगैर निर्माण कार्य कराए ही कटेहरी विकासखण्ड अंतर्गत पतौना ग्राम पंचायत के पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा 3 लाख 73 हजार 212 रुपये निकाल लिए जाने के मामले में डीएम ने संबंधित ग्राम प्रधान के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि एक माह के अंदर निकाली गई धनराशि जमा नहीं की गई, तो संबंधित ग्राम प्रधान के विरुद्घ भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीएम द्वारा जारी की गई नोटिस के बाद संबंधित ग्राम प्रधान पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है।
जानकारी के अनुसार कटेहरी विकासखण्ड के पतौना ग्राम पंचायत में वर्ष 2011-12 में खड़ंजा, चकरोड समेत कई अन्य कार्य तत्कालीन ग्राम प्रधान इंद्रावती द्वारा कराया गया था। 9 अक्तूबर 2012 को गांव के ही महेंद्र ने तत्कालीन डीएम को शिकायती पत्र सौंपकर कहा था कि निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। निर्माण के नाम पर ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान ने मिलीभगत कर बड़ा खेल खेला है। इस पर तत्कालीन डीएम ने एई डीआरडीए व परियोजना निदेशक को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया। 4 फरवरी 2013 को टीम द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट में कहा गया कि ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान द्वारा मिलीभगत कर 7 लाख 48 हजार 424 रुपये की धनराशि का दुरुपयोग किया है। ऐसे में दोनों से आधी आधी धनराशि की रिकवरी की जाएगी।
जांच रिपोर्ट मिलने के बाद इससे पहले कि ग्राम प्रधान पर कार्रवाई की जाती, ग्राम प्रधान ने हाईकोर्ट से जून 2017 तक स्टे ले लिया। इस बीच गाम विकास अधिकारी का निधन हो गया। गत दिवस डीएम ने ग्राम प्रधान को नोटिस जारी कर कहा कि एक माह के अंदर उसके हिस्से की धनराशि 3 लाख 73 हजार 212 रुपये संबंधित विभाग के खाते में जमा करा दिया जाए। यदि निर्धारित समयावधि में धनराशि नहीं जमा की गई, तो ग्राम प्रधान के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबेडकरनगर। बगैर निर्माण कार्य कराए ही कटेहरी विकासखण्ड अंतर्गत पतौना ग्राम पंचायत के पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा 3 लाख 73 हजार 212 रुपये निकाल लिए जाने के मामले में डीएम ने संबंधित ग्राम प्रधान के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि एक माह के अंदर निकाली गई धनराशि जमा नहीं की गई, तो संबंधित ग्राम प्रधान के विरुद्घ भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीएम द्वारा जारी की गई नोटिस के बाद संबंधित ग्राम प्रधान पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है।
जानकारी के अनुसार कटेहरी विकासखण्ड के पतौना ग्राम पंचायत में वर्ष 2011-12 में खड़ंजा, चकरोड समेत कई अन्य कार्य तत्कालीन ग्राम प्रधान इंद्रावती द्वारा कराया गया था। 9 अक्तूबर 2012 को गांव के ही महेंद्र ने तत्कालीन डीएम को शिकायती पत्र सौंपकर कहा था कि निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। निर्माण के नाम पर ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान ने मिलीभगत कर बड़ा खेल खेला है। इस पर तत्कालीन डीएम ने एई डीआरडीए व परियोजना निदेशक को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया। 4 फरवरी 2013 को टीम द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट में कहा गया कि ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान द्वारा मिलीभगत कर 7 लाख 48 हजार 424 रुपये की धनराशि का दुरुपयोग किया है। ऐसे में दोनों से आधी आधी धनराशि की रिकवरी की जाएगी।
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जांच रिपोर्ट मिलने के बाद इससे पहले कि ग्राम प्रधान पर कार्रवाई की जाती, ग्राम प्रधान ने हाईकोर्ट से जून 2017 तक स्टे ले लिया। इस बीच गाम विकास अधिकारी का निधन हो गया। गत दिवस डीएम ने ग्राम प्रधान को नोटिस जारी कर कहा कि एक माह के अंदर उसके हिस्से की धनराशि 3 लाख 73 हजार 212 रुपये संबंधित विभाग के खाते में जमा करा दिया जाए। यदि निर्धारित समयावधि में धनराशि नहीं जमा की गई, तो ग्राम प्रधान के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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