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Ambedkar Nagar News: मां बेटी पर जानलेवा हमले में 10 वर्ष की सजा

Wed, 17 Jan 2024 09:10 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 17 Jan 2024 09:10 PM IST
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10 years' imprisonment for fatal attack on mother and daughter
अंबेडकरनगर। लूट का विरोध करने पर मां बेटी पर से चाकू से जानलेवा हमला कर घायल करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक श्रीवास्तव ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अलग-अलग धाराओं में 17 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसी मामले के दो अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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टांडा कोतवाली में हयातगंज मोहल्ला निवासी मोहम्मद वाहिद ने घटना का केस दर्ज कराया था। बताया कि 1 अक्तूबर 2017 को मोहल्ले में निकले नवीं मोहर्रम के जुलूस में शामिल होने के लिए वह गया था। घर पर उसकी पत्नी गुफराना वाहिद के अलावा 16 वर्षीय पुत्री जेबा वाहिद मौजूद थीं। रात करीब 1 बजे लूट करने की नीयत से मोहल्ला निवासी दानिश अपने दो अन्य साथियों के साथ उसके घर में घुस गया। उसकी पुत्री ने इस दौरान उसे पहचान लिया। भेद खुलने के भय से आरोपी ने उसकी पुत्री के चेहरे व शरीर के अन्य हिस्से पर चाकू से कई वार कर दिए।
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उसकी चीख पुकार सुनकर बचाने के लिए पहुंची उसकी पत्नी पर भी आरोपियों ने चाकू से जानलेवा हमला किया। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं। सीएचसी टांडा से ट्राॅमा सेंटर ले जाना पड़ा। पुलिस ने दानिश के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद विवेचना में दो और आरोपियों का नाम शामिल किया। सत्र परीक्षण में पुलिस दोनों अन्य आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे सकी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि साक्ष्य के आधार पर मुख्य आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 17 हजार 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। बाद में कोर्ट मोहर्रिर आदित्य कुमार ने आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की।
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