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Ambedkar Nagar News: सगे भाइयों की हत्या में 10 दोषी करार
Thu, 30 Nov 2023 11:12 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Thu, 30 Nov 2023 11:12 PM IST
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वर्ष 2021 में राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र में हुई थी घटना, कल सुनाई जाएगी सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
अंबेडकरनगर। थाना क्षेत्र राजेसुल्तानपुर के मल्लूपुर मजगवां गांव में दो वर्ष पहले हुए सगे भाइयों के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने 10 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। इन सभी आरोपियों को शनिवार दो दिसंबर को सुजा सुनाई जाएगी।
जनवरी 2021 में रंजिश के चलते राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र के मल्लूपुर मजगवां गांव निवासी अनिल कुमार मिश्र व सुरेंद्रनाथ मिश्र सगे भाईयों की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। इसे पूरे प्रकरण की गूंज प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक सुनाई पड़ी थी। पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री को मौके पर बुलाने पर अड़ गया था। बाद में प्रदेश सरकार के एक मंत्री परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे थे।
इस मामले में पुलिस ने भाई रविंद्र की तहरीर पर अमित सिंह, जगदंबा सिंह, चंद्रशेखर उर्फ पप्पू, चंद्रभान सिंह, संतोष सिंह निवासी बनकटा बुजुर्ग, भरत यादव निवासी कठवत कोल, नागेंद्र पांडेय निवासी गोबडौर, राजीव पांडेय उर्फ लल्लू पांडेय निवासी बिजली पंडौली, डब्लू पांडेय निवासी बड़की पंडौली, थाना राजेसुल्तानपुर व छोटई यादव उर्फ छोटेलाल निवासी भैरोदासपुर, थाना महाराजगंज, जिला आजमगढ़ के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिषेक श्रीवास्तव ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। यह सभी आरोपी जेल में बंद हैं। उन्हें शनिवार को सजा सुनाई जाएगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने की।
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबेडकरनगर। थाना क्षेत्र राजेसुल्तानपुर के मल्लूपुर मजगवां गांव में दो वर्ष पहले हुए सगे भाइयों के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने 10 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। इन सभी आरोपियों को शनिवार दो दिसंबर को सुजा सुनाई जाएगी।
जनवरी 2021 में रंजिश के चलते राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र के मल्लूपुर मजगवां गांव निवासी अनिल कुमार मिश्र व सुरेंद्रनाथ मिश्र सगे भाईयों की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। इसे पूरे प्रकरण की गूंज प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक सुनाई पड़ी थी। पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री को मौके पर बुलाने पर अड़ गया था। बाद में प्रदेश सरकार के एक मंत्री परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे थे।
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इस मामले में पुलिस ने भाई रविंद्र की तहरीर पर अमित सिंह, जगदंबा सिंह, चंद्रशेखर उर्फ पप्पू, चंद्रभान सिंह, संतोष सिंह निवासी बनकटा बुजुर्ग, भरत यादव निवासी कठवत कोल, नागेंद्र पांडेय निवासी गोबडौर, राजीव पांडेय उर्फ लल्लू पांडेय निवासी बिजली पंडौली, डब्लू पांडेय निवासी बड़की पंडौली, थाना राजेसुल्तानपुर व छोटई यादव उर्फ छोटेलाल निवासी भैरोदासपुर, थाना महाराजगंज, जिला आजमगढ़ के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिषेक श्रीवास्तव ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। यह सभी आरोपी जेल में बंद हैं। उन्हें शनिवार को सजा सुनाई जाएगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने की।