फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Yes Bank petition dismissed in crores of share scam from Allahabad High Court

हाईकोर्ट से झटका : करोड़ों के शेयर घोटाले में यस बैंक की याचिका खारिज

Fri, 26 Nov 2021 09:12 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 26 Nov 2021 09:12 PM IST
सार

यस बैंक की ओर से सुप्रीमकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा जबकि राज्य सरकार का पक्ष अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और एजीए प्रथम एके संड ने रखा।

विज्ञापन
Yes Bank petition dismissed in crores of share scam from Allahabad High Court
यस बैंक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपये के शेयर घोटाले में यस बैंक के अधिकारियों के खिलाफ दाखिल प्राथमिकी में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है तथा याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने बैंक में जमा शेयर अटैच किए जाने के जांच अधिकारी के नोटिस पर भी यह कहते हुए हस्तक्षेप से इंकार कर दिया कि याची के पास नोटिस के खिलाफ वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है। लिहाजा कोर्ट मौजूदा हालात में अनुच्छेद 226 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकती है। यस बैंक की याचिका पर न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने सुनवाई की। 

विज्ञापन


यस बैंक की ओर से सुप्रीमकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा जबकि राज्य सरकार का पक्ष अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और एजीए प्रथम एके संड ने रखा। शिकायतकर्ता की ओर से वरष्ठि अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी और नवीन सिन्हा ने पक्ष रखा। प्राथमिकी में आरोप है कि यस बैंक के अधिकारियों ने राज्य सभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा पर दबाव बनाकर डीटीएच, वीडियोकॉन के आदि के शेयर में करोड़ों रुपये की रकम लगवाई।
विज्ञापन


वादी का कहना है कि ऐसा न करने पर उसे बैंक से लिए लोन वापस करने और अन्य तरीके नुकसान की धमकी दी गई। उसे फर्जी कागजातों के जरिए रकम लगवाई गई। जिससे उसे करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। इस मामले में नोएडा के थाना गौतमबुद्ध नगर सेक्टर 20 में यस बैंक के पूर्व चेयरमैन एमडी शाह राणा, वीडियो कॉन ग्रुप के सीएमडी वीएन धूत, यस बैंक ग्रुप के अध्यक्ष संजय बैठे आदि के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। 
विज्ञापन
विज्ञापन


जांच एसआईटी को सौंप दी गई। जांच अधिकारी ने बैंक को नोटिस जारी उसके पास जमा 44,53,48,990 करोड़ के शेयर अटैच करते हुए उसका किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं करने का आदेश दिया। इसे और प्राथमिकी को याचिका में चुनौती दी गई थी। सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि अभी जांच जारी है और जांच एजेंसी साक्ष्य एकत्र कर रही है। शेयर अटैच करने के नोटिस को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चुनौती देने का याची के पास विकल्प है। कोर्ट ने कहा कि अदालत के समक्ष पर्याप्त तथ्य नहीं है। इसलिए याचिका में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। याचिका खारिज कर दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed