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यादव सिंह की जमानत नामंजूर
Fri, 31 May 2019 07:48 PM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 31 May 2019 07:48 PM IST
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यादव सिंह- फाइल फोटो
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हाईकोर्ट ने नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने दिया है। सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश का कहना था कि यादव सिंह पर 954.38 करोड़ के घोटाले का आरोप है। इनकी आय में 500 गुना और उनकी पत्नी कुसुम की आय 1400 गुना बढ़ गई । हाईकोर्ट ने नूतन ठाकुर केस में यादव सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया है। फिलहाल वह जेल में बंद है। सीबीआई कोर्ट पहले ही यादव सिंह की जमानत निरस्त कर चुकी है। अब हाई कोर्ट ने भी जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने दिया है। सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश का कहना था कि यादव सिंह पर 954.38 करोड़ के घोटाले का आरोप है। इनकी आय में 500 गुना और उनकी पत्नी कुसुम की आय 1400 गुना बढ़ गई । हाईकोर्ट ने नूतन ठाकुर केस में यादव सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया है। फिलहाल वह जेल में बंद है। सीबीआई कोर्ट पहले ही यादव सिंह की जमानत निरस्त कर चुकी है। अब हाई कोर्ट ने भी जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है।