बिना आधार नहीं मिलेगा राशन
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खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले में कार्डधारकों की संख्या 10 लाख से अधिक पहुंच गई है। अगर कार्डधारकों में यूनिटों यानी परिवार के सदस्यों की गिनती की जाए तो यह संख्या कई गुना अधिक होगी। परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की फीडिंग की जानी है। फीडिंग की जिम्मेदारी आपूर्ति विभाग को दी गई है। विभाग के सूत्रों का कहना है कि आधार कार्ड फीड न होने की दशा में किसी भी दिन राशन कार्ड पर राशन का वितरण रोका जा सकता है।
अगर घर के मुखिया के आधार नंबर की फीडिंग हो चुकी है, लेकिन बाकी सदस्यों के आधार नंबर फीड नहीं हुए हैं तो संबंधित यूनिटों में कटौती के बाद राशन का वितरण किया जाएगा। ऐसे में परिवार के मुखिया के साथ घर के सभी सदस्यों को भी अपने आधार कार्ड की फीडिंग करानी होगी। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले राशन कार्डधारकों को कोटेदार के माध्यम से या तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय में आधार नंबर फीड कराना होगा जबकि शहरी क्षेत्र के कार्डधारकों को भी प्रखंड कार्यालय या कोटेदारों के माध्यम से अपना आधार नंबर फीड कराना होगा।