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स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए की खबरें

Wed, 16 Oct 2019 12:27 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 16 Oct 2019 12:27 AM IST
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Warrant for arrest of 115 supporters of former MP Pappu Yadav
पूर्व सांसद पप्पू यादव के 115 समर्थकों की गिरफ्तारी का वारंट
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स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में नहीं हो रहे थे उपस्थित, गाजीपुर का मामला
प्रयागराज। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के 115 समर्थकों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। प्रकरण में पप्पू यादव सहित 12 लोगों ने जमानत करा ली है, जबकि शेष कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज डॉ. बालमुकुंद ने एसपीओ हरिओंकार सिंह, राधे कृष्ण मिश्र और विशेष अधिवक्ता गोपाल सिंह को सुनकर दिया है। घटना 26 साल पूर्व आठ नवंबर 1993 की गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने की है। आरोप है कि पूर्व सांसद पप्पू यादव और पूर्व विधायक उमेश पासवान सहित सैकड़ों लोग 19 गाड़ियों से सवार होकर चुनाव में गड़बड़ी करने के उद्देश्य से आए थे। सूचना पर पुलिस ने काफिले को रोक कर तलाशी ली। तलाशी में उन लोगों के पास से बड़ी संख्या में असलहे बरामद हुए। पुलिस ने पप्पू यादव सहित 127 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। प्रकरण की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में चल रही है। पप्पू यादव सहित 12 लोगों ने कोर्ट में उपस्थित होकर जमानत करा ली है। इन लोगों की ओर से हाजिरी माफी अर्जी अधिवक्ता द्वारा दी गई, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर ली। शेष अभियुक्ताें के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया है। प्रकरण की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी।

पूर्व सांसद की सात महिला समर्थकों ने किया सरेंडर, जमानत मंजूर
प्रयागराज। धरना प्रदर्शन कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और तोड़फोड़ करने के प्रकरण में चंदौली के पूर्व सपा सांसद राम किशुन यादव की सात महिला समर्थकों ने मंगलवार को स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में सरेंडर कर जमानत अर्जी पेश की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी की जमानत मंजूर कर ली और जमानतें दाखिल करने पर रिहा कर दिया। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज डॉ. बालमुकुंद ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता कौशलेश सिंह को सुनकर दिया है। घटना 16 सितंबर 2009 की वाराणसी के कैंट थाने की है। आरोप है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ सपा पार्टी के पूर्व सांसद राम किशुन यादव अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस के रोकने पर सभी उग्र हो गए और तोड़फोड़ करने लगे और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की। मंगलवार को आरोपी महिला समर्थक आशा यादव, शशी यादव, मिताली व्यास, प्रमिला यादव, कमलेश यादव, गीता यादव और दीपचंद गुप्ता ने सरेंडर कर जमानत अर्जी पेश की । कोर्ट ने सभी को जमानत पर रिहा कर दिया।
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