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High Court : शर्तों का उल्लंघन करने वाला राहत का हकदार नहीं, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

Thu, 17 Jul 2025 09:26 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 17 Jul 2025 09:26 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत की शर्तों का उल्लंघन करने वाला आरोपी राहत का हकदार नहीं है। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी की अदालत ने मेरठ निवासी औरंगजेब और आबाद की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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Violator of conditions is not entitled to relief, court dismissed anticipatory bail plea
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत की शर्तों का उल्लंघन करने वाला आरोपी राहत का हकदार नहीं है। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी की अदालत ने मेरठ निवासी औरंगजेब और आबाद की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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मामला मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र का है। सौलाना निवासी मोहसिन ने 12 मई 2024 को याचियों समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि इन्होंने उसके भाई की हत्या की थी। इस मामले में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। ट्रायल शुरू हो चुका है। ये सभी मोहसिन व उनको परिजनों पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। कोर्ट से लौटते वक्त धमकी दी। 12 मई को चाचा रिहान व अफसार पर जानलेवा हमला किया।

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इसके खिलाफ याचियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने इस शर्त पर अंतरिम राहत दी थी कि वह ट्रायल के दौरान अदालत में नियमित रूप से हाजिर होंगे। वहीं, सुनवाई के दौरान मोहसिन की ओर से पेश अधिवक्ता व अपर शासकीय अधिवक्ता ने ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर शीट पेश कर बताया कि याचियों ने अंतरिम राहत की शर्तों का उल्लंघन किया है। लगातार कई तारीखों पर याची ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। इस पर कोर्ट ने याचियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। 

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