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Prayagraj: शुआट्स के कुलपति प्रो. आरबी लाल की जमानत खारिज, 14 दिन की रिमांड बढ़ी, BJP नेता पर हमले का है आरोप
Tue, 02 Jan 2024 07:49 PM IST
आकाश दुबे
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
Published by: आकाश दुबे
Updated Tue, 02 Jan 2024 07:49 PM IST
सार
आरबी लाल की ओर से उनके वकील में जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिसे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने अब 16 जनवरी को फिर से अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।
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आरबी लाल
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
इलाहाबाद जिला न्यायालय ने पूर्व भाजपा नेता दिवाकर नाथ त्रिपाठी पर जानलेवा हमले से आरोप में रविवार को गिरफ्तार हुए शुआट्स विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आरबी लाल की जमानत खारिज कर दी है। कोर्ट ने पुलिस की अर्जी पर 14 दिन की रिमांड मंजूर करते हुए 16 जनवरी को फिर से अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।
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यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीलम वर्मा की अदालत ने प्रो. आरबी लाल की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया। मामला नैनी थाना क्षेत्र का है। पूर्व भाजपा नेता दिवाकर नाथ त्रिपाठी की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस में जानलेवा हमले के आरोप में एफआईआर दर्ज कर रविवार को गिरफ्तार कर लिया था। कचहरी में रिमांड मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने के बाद दो दिन की रिमांड पर नैनी सेंट्रल जेल भेजा था।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फैजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि दो दिन की रिमांड खत्म होने पर मंगलवार को पुलिस ने प्रो. आरबी लाल को अदालत में पेश किया था। आरबी लाल की ओर से उनके वकील में जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिसे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दिया। मौजूदा मामले में प्रो आरबी लाल के साथ घटना में साथ रहे उनके साथी अभी फरार है, इसलिए पुलिस में पूछताछ के लिए रिमांड अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत में मंजूर करते हुए 14 दिन की रिमांड की इजाजत दे दी। 16 जनवरी को आरोपी की फिर से पेशी होगी।
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