{"_id":"62729017438b1e45ae286381","slug":"verdict-the-husband-of-the-woman-who-died-in-the-accident-will-have-to-pay-50-lakh-compensation-to-the-roadways-department","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुप्रीम कोर्ट : हादसे में मरी महिला के पति को रोडवेज विभाग को देना होगा 50 लाख का मुआवजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सुप्रीम कोर्ट : हादसे में मरी महिला के पति को रोडवेज विभाग को देना होगा 50 लाख का मुआवजा
Wed, 04 May 2022 08:09 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 04 May 2022 08:09 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने सत्र न्यायालय केफैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने 22 नवंबर 2021 को सत्र न्यायालय के फैसले को सही माना और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की अपील को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
सर्वोच्च न्यायालय
- फोटो : Social Media
विस्तार
दस साल पहले सोरांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत रोडवेज बस की चपेट में आने से टैम्पो में बैठे छह मुसाफिरों की मौत के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने परिवहन निगम की विशेष याचिका को खारिज करते हुए दुर्घटना में मृत गायत्री देवी के पति को 50 लाख रुपये का दावा भुगतान करने के हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।
विज्ञापन
दुर्घटना में मरने वालों की सूची में कर्नलगंज की गायत्री देवी भी शामिल थीं। गायत्री देवी प्राथमिक विद्यालय कस्तूरी में सहायक अध्यापक थीं। पति रविंद्र प्रताप ने जिला न्यायालय में दावा भुगतान के लिए याचिका दाखिल की थी। सत्र न्यायालय ने 50 लाख रुपये के भुगतान का आदेश किया था।
विज्ञापन
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने सत्र न्यायालय केफैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने 22 नवंबर 2021 को सत्र न्यायालय के फैसले को सही माना और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की अपील को खारिज कर दिया। अधिवक्ता राकेश प्रताप सिंह ने बताया कि परिवहन निगम ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट केफैसले को रद्द करने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया।
विज्ञापन