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फैसला : ठेकेदार की हत्या में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 15 Feb 2022 12:10 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 15 Feb 2022 12:10 AM IST
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Verdict: The bail application of the accused in the murder of the contractor rejected
ठेकेदार की हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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प्रयागराज। जार्जटाउन थाना क्षेत्र में पिछले वर्ष दिसंबर में हुई ठेकेदार वीरेंद्र यादव की हत्या के आरोपी राजेश यादव की जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि घटना गंभीर है और परिस्थितियों को देखते हुए जमानत अर्जी को खारिज किया जाता है। यह आदेश नलिन कुमार श्रीवास्तव ने जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि को सुनकर दिया है।

अभियोजन के मुताबिक वादिनी मुकदमा रेनू यादव ने दो दिसंबर 2021 को जार्जटाउन थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। तहरीर में कहा गया था कि महेंद्र यादव व राजेश यादव उर्फ पंकज ने मिलकर हत्या कर दी। सुनवाई के दौरान याची की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है और उसे घटना में झूठा फंसाया गया है। जबकि, शासकीय अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। कहा कि घटना में वह शामिल रहा। न्यायालय ने घटना की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। ब्यूरो
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