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फैसला : चुनावी रंजिश के हत्यारोपियों की सश्रम कारावास
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चुनावी रंजिश में हत्यारोपी को आजीवन कारावास
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने मांडा थाने में ग्राम प्रधानी के चुनाव की रंजिश में हत्या के आरोपी राकेश तिवारी, कमलेश तिवारी, नागेश्वर तिवारी व वेदमणि तिवारी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश निशा सिंह कर रहीं थीं।
अभियोजन के मुताबिक मांडा थाने के ग्राम नहवाई में 17 दिसंबर 2010 की सुबह कुंजन तिवारी व अन्य ग्राम प्रधानी चुनाव की रंजिश में असलहा लेकर पहुंचे और घर में घुसकर दयाशंकर तिवारी और उनके बेटे विधान चंद्र तिवारी को गोली मार दी। दोषियों ने वादी मुकदमा विनय कुमार तिवारी और व्यास तिवारी पर भी फायरिंग की लेकिन दोनों बच गए। शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह की ओर से तर्क दिया गया कि मामले में अभियुक्तों ने एक राय होकर घटना को अंजाम दिया। हालांकि, बचाव पक्ष की ओर से कई तर्क दिए गए। लेकिन अदालत ने परिस्थितियों को देखते हुए आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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प्रयागराज। जिला न्यायालय ने मांडा थाने में ग्राम प्रधानी के चुनाव की रंजिश में हत्या के आरोपी राकेश तिवारी, कमलेश तिवारी, नागेश्वर तिवारी व वेदमणि तिवारी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश निशा सिंह कर रहीं थीं।
अभियोजन के मुताबिक मांडा थाने के ग्राम नहवाई में 17 दिसंबर 2010 की सुबह कुंजन तिवारी व अन्य ग्राम प्रधानी चुनाव की रंजिश में असलहा लेकर पहुंचे और घर में घुसकर दयाशंकर तिवारी और उनके बेटे विधान चंद्र तिवारी को गोली मार दी। दोषियों ने वादी मुकदमा विनय कुमार तिवारी और व्यास तिवारी पर भी फायरिंग की लेकिन दोनों बच गए। शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह की ओर से तर्क दिया गया कि मामले में अभियुक्तों ने एक राय होकर घटना को अंजाम दिया। हालांकि, बचाव पक्ष की ओर से कई तर्क दिए गए। लेकिन अदालत ने परिस्थितियों को देखते हुए आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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