{"_id":"629ba4afa8e4216e455fb489","slug":"verdict-no-bail-for-the-accused-of-raping-a-competitive-student","type":"story","status":"publish","title_hn":"फैसला : प्रतियोगी छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी को जमानत नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
फैसला : प्रतियोगी छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी को जमानत नहीं
Sun, 05 Jun 2022 12:00 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 05 Jun 2022 12:00 AM IST
सार
वादी की ओर से कहा गया था कि उसकी बेटी सलोरी स्थित ओम गायत्री नगर में किराये पर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती थी। 22 जनवरी 2022 की रात करीब आठ बजे वह अमन सिंह राजपूत को किताब देने गई, सुबह तक नहीं लौटी।
विज्ञापन
सांकेतिक फोटो
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
कर्नलगंज थानाक्षेत्र के अंतर्गत प्रतियोगी छात्रा से दुष्कर्म कर साक्ष्य छुपाने के अभियुक्त निसार अहमद की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्त के वकील और शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि के तर्कों को सुनकर दिया।
विज्ञापन
वादी की ओर से कहा गया था कि उसकी बेटी सलोरी स्थित ओम गायत्री नगर में किराये पर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती थी। 22 जनवरी 2022 की रात करीब आठ बजे वह अमन सिंह राजपूत को किताब देने गई, सुबह तक नहीं लौटी। मकान मालिक की सूचना पर उसकी तलाश की गई। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि उसकी बेटी एक लड़के के साथ आईईआरटी कॉलेज की तरफ देखी गई थी।
विज्ञापन
उसने अमन सिंह राजपूत के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। किंतु विवेचना रिपोर्ट के अनुसार पता चला कि निसार अहमद ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर उसकी बेटी से दुष्कर्म किया और साक्ष्य छुपाने के लिए उसकी लाश को झाड़ियों के पीछे फेंक दिया।
विज्ञापन