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फैसला : बच्चों के विवाद में हुई हत्या में अभियुक्त को कारावास की सजा

Sun, 01 May 2022 01:00 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 01 May 2022 01:00 AM IST
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Verdict: Imprisonment for the accused in the murder of children due to dispute
बच्चों के विवाद में हुई हत्या में आरोपी को कारावास
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सोरांव थाना क्षेत्र के सेवइत में बच्चों के विवाद में हुई थी हत्या
प्रयागराज। बच्चों के विवाद में हुई हत्या के आरोपियों को जिला न्यायालय ने 10 वर्ष की कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर जिला जज राम किशोर शुक्ल ने अपर शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र तिवारी, हरि नारायण शुक्ल और आरोपी के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि घटना के साक्ष्य स्पष्ट नही है। बच्चों के विवाद को लेकर घटना घटित हुई है। आरोपियों की ओर से कहा गया है कि वह 72 वर्षीय वृद्ध है घटना की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपित को 10 वर्ष कारावास की सजा उचित प्रतीत होता है। ग्राम सेवइत थाना सोरांव की रहने वाली पीड़िता ने सात जुलाई 2005 को मुकदमा दर्ज कराया था कि गांव के ही रहने वाले सुक्खू पासी और बबलू ने बच्चों का विवाद को लेकर घर पर चढ़कर लाठी, डंडे सरिया से हमला किया जिससे उसकी भाभी घायल हो गई अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आरोपी बबलू के दौरान मुकदमा विचारण 2013 में मृत्यु हो गई थी। ब्यूरो
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