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वाराणसी सीरियल ब्लास्ट : वलीउल्लाह ने फांसी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई गुहार

Sat, 09 Jul 2022 08:23 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 09 Jul 2022 08:23 PM IST
सार

आतंकी वलीउल्लाह ने गाजियाबाद जेल प्रशासन के जरिए दाखिल अपील के मामले में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। घटना का हवाला देते हुए उसने अपने को  निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हुए फांसी की सजा को गलत कहा है। आतंकी की सजा के खिलाफ  इस अपील पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की उम्मीद है।

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Varanasi serial blasts: Waliullah pleads in the High Court against the death penalty
आतंकवादी वलीउल्लाह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वाराणसी सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी करार आतंकी वलीउल्लाह ने फांसी की सजा के खिलाफ  इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। गाजियाबाद जेल प्रशासन के जरिए दाखिल याचिका में वलीउल्लाह ने अपने को निर्दोष बताया है। उसका दावा है कि उसकी ओर से दिए गए तथ्यों और सुबूतों को नजरअंदाज करके सही फैसला नहीं सुनाया गया। वलीउल्लाह को हाल ही में ट्रायल कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई गई है।

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आतंकी वलीउल्लाह ने गाजियाबाद जेल प्रशासन के जरिए दाखिल अपील के मामले में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। घटना का हवाला देते हुए उसने अपने को  निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हुए फांसी की सजा को गलत कहा है। आतंकी की सजा के खिलाफ  इस अपील पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की उम्मीद है।

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मूल रूप से प्रयागराज के फूलपुर इलाके का रहने वाला सजायाफ्ता वलीउल्लाह इन दिनों गाजियाबाद की डासना जेल में बंद है।  ट्रायल कोर्ट की ओर से फांसी की सजा दिए जाने के बाद वलीउल्लाह से मिलने उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा। यही वजह है कि वलीउल्लाह ने गाजियाबाद के जेल प्रशासन के जरिए हाईकोर्ट में फांसी की सजा के खिलाफ आपराधिक अपील दाखिल की है।


बता दें, वलीउल्लाह को वाराणसी सीरियल ब्लास्ट मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोषी करार दिया था। गाजियाबाद की अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई। सात मार्च 2006 को वाराणसी में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। कोर्ट ने वाराणसी के संकटमोचन मंदिर में विस्फोट तथा दशाश्वमेध मार्ग पर बम बरामद होने के मामले में उसे दोषी माना था।

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