कम मुस्लिम आबादी होने से उर्दू अध्यापक को नहीं हटा सकते - हाईकोर्ट
- हाईकोर्ट ने अपर सचिव बेसिक शिक्षा से मांगी सरकारी नीति
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याची सनोवर उर्दू अध्यापक था। राजकीय सहायता प्राप्त कॉलेज में पढ़ाता था। मुस्लिम आबादी 20 फीसदी से कम होने के कारण उसे हटा दिया गया। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर सचिव को इस संबंध में जारी सरकारी नीति पेश करने का आदेश दिया है। याचिका की सुनवाई 16 अगस्त को होगी।