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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Upset High Court issues warrant to DM Saharanpur, orders him to appear on August 16, this is the whole matter

UP : खफा हाईकोर्ट ने डीएम सहारनपुर को जारी किया वारंट, 16अगस्त को पेश होने का आदेश, यह है पूरा मामला

Sun, 23 Jun 2024 12:18 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 23 Jun 2024 12:18 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने लाडीराम की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट में जिलाधिकारी की 16 अगस्त को अदालत में पेश कराने की जिम्मेदारी सीजेएम सहारनपुर को सौंपी है।

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Upset High Court issues warrant to DM Saharanpur, orders him to appear on August 16, this is the whole matter
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तय समय में ग्राम पंचायत मिरगपुर पांजुवाला में हुए भ्रष्टाचार की शिकायतों का निस्तारण नहीं किए जाने पर सहारनपुर के जिलाधिकारी दिनेश चंद्र के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने लाडीराम की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट में जिलाधिकारी की 16 अगस्त को अदालत में पेश कराने की जिम्मेदारी सीजेएम सहारनपुर को सौंपी है। इससे पहले कोर्ट ने डीएम की अवमानना नोटिस भी जारी की थी। लेकिन, आदेश के अनुपालन में सुनवाई के वक्त डीएम की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। इससे खफा कोर्ट ने यह सख्त कदम उठाया है।

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याची के अधिवक्ता श्रीश बहादुर त्रिपाठी ने दलील दी कि ग्राम पंचायत मिरगपुर पांजूवाला की ग्राम प्रधान व उनके पति पर ग्राम पंचायत के धन का दुरुपयोग करने की शिकायत करते हुए जांच की मांग की गई थी। लेकिन, जिलाधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने डीएम को छह हफ्ते में शिकायती पत्र के निस्तारण का आदेश दिया था। लेकिन, डीएम ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया।

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