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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   UPPSC will have to cancel the re-application of APS, candidates are now waiting for the computer exam.

UPPSC : आयोग को निरस्त करना होगा एपीएस का पुन: आवेदन, अभ्यर्थियों को अब कंप्यूटर परीक्षा का इंतजार

Sun, 22 Oct 2023 12:32 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 22 Oct 2023 12:32 PM IST
सार

एपीएस के 176 पदों पर भर्ती के लिए आयोग ने वर्ष 2013 में विज्ञापन जारी किया था। परीक्षा कई चरणों में होनी थी। पहले लिखित परीक्षा थी और इसके बाद टाइप, शॉर्टहैंड एवं कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा आयोजित की जानी थी।

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UPPSC will have to cancel the re-application of APS, candidates are now waiting for the computer exam.
UPPSC - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अपर निजी सचिव (एपीएस) भर्ती-2013 के अभ्यर्थियों को न्यायालय से राहत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) को अब एपीएस भर्ती परीक्षा-2023 का पुन: आवेदन निरस्त करना होगा। इस भर्ती के अभ्यर्थियों को भी अब कंप्यूटर परीक्षा के आयोजन का इंतजार है, जिसके बाद एपीएस का अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाएगा।

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एपीएस के 176 पदों पर भर्ती के लिए आयोग ने वर्ष 2013 में विज्ञापन जारी किया था। परीक्षा कई चरणों में होनी थी। पहले लिखित परीक्षा थी और इसके बाद टाइप, शॉर्टहैंड एवं कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा आयोजित की जानी थी। आयोग ने टाइप और शॉर्टहैंड की परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया था और 1047 अभ्यर्थियों को कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा के लिए क्वालिफाई कराया गया था।
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इसी बीच एपीएस भर्ती-2010 में गड़गड़ी सामने आने पर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोप थे कि एपीएस भर्ती-2010 में शॉर्हहैंड में पांच फीसदी तक की गलती अनुमन्य होने के बावजूद विशेषाधिकार की आड़ में तीन फीसदी अतिरिक्त गलती को भी अनुमन्य कर दिया गया और इसकी वजह से कई आयोग्य अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया।

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बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हो चुके हैं ओवरएज

सीसीआई ने एपीएस-2010 के मामले में मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन आयोग ने इसी आधार पर एपीएस-2013 की परीक्षा निरस्त कर दी थी। इस परीक्षा में भी शॉर्टहैंड में तीन फीसदी अतिरिक्त गलती को अनुमन्य किया गया था। आयोग ने परीक्षा निरस्त करने के बाद इस परीक्षा के पुराने अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन का मौका दिया था।

कई अभ्यर्थी परीक्षा निरस्त किए जाने के विरोध में कोर्ट चले गए। कोर्ट ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए आदेश दिया है कि चयन प्रक्रिया को जारी रखा जाए। यानी आयोग की ओर से दोबारा लिए गए आवेदनों के अब कोई मायने नहीं रह गए हैं। आयोग को वर्ष 2013 में जारी विज्ञापन के अनुसार ही चयन प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी और पुन: आवेदन की प्रक्रिया निरस्त करनी होगी।

दस साल से भर्ती पूरी होने का इंतजार कर रहे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरएज भी हो चुके हैं। इन अभ्यर्थियों ने हाल ही में जारी एपीएस-2023 के विज्ञापन में आवेदन के लिए आयु सीमा में छूट भी मांगी थी, लेकिन आयोग ने कोई छूट नहीं दी। ऐसे में ओवरएज अभ्यर्थियों के पास अब एपीएस भर्ती-2013 ही अंतिम विकल्प रहा गया है। कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा के लिए क्वालीफाई कर चुके अभ्यर्थियों को अब परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है।

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