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20 साल पुराने हत्या के मामले में योगी आदित्यनाथ को कोर्ट से मिली राहत, केस खारिज
Tue, 16 Jul 2019 08:07 PM IST
देव कश्यप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: देव कश्यप
Updated Tue, 16 Jul 2019 08:07 PM IST
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सीएम योगी
- फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली। पुलिस कांस्टेबल सत्यप्रकाश यादव की हत्या का केस खारिज कर दिया गया है। सत्यप्रकाश की 1999 में महाराजगंज में हत्या हुई थी।
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20 साल पुराने इस मामले में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सीबीसीआईडी ने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट पहले ही दे दी थी, फाइनल रिपोर्ट को पिछले साल सीजेएम कोर्ट ने भी सही माना था। उसके बाद सीजेएम के आदेश को प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चुनौती दी गई थी। स्पेशल कोर्ट ने भी सीजेएम के आदेश को सही मानते हुए पिटीशन को खारिज कर दिया।
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इस आदेश के बाद सीएम योगी के खिलाफ हत्या का मुकदमा नहीं चलेगा।
बता दें कि महाराजगंज के सपा नेता तलत अजीज ने सीएम योगी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसके बाद सीएम योगी ने भी तलत अजीज व अन्य के खिलाफ क्रास एफआईआर दर्ज कराई थी।दोनों ही मामलों में दाखिल पिटीशन मंगलवार को कोर्ट ने खारिज कर दीं।
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