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नाबालिग से दुष्कर्म में आरोपी चाचा दोषी करार

Sat, 04 Jan 2020 11:58 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 04 Jan 2020 11:58 PM IST
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uncle raped his nephew
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी मुन्ना यादव को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सजा पर सुनवाई के लिए छह जनवरी की तारीख नियत की है। यह आदेश स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट आलोक कुमार शुक्ला ने एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता को सुनकर दिया है। घटना एक मई 2013 की झूंसी थाने की है। वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी दस साल की पुत्री घर के छत पर सोई थी। तभी उसका भाई मुन्ना यादव आया और पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए छह गवाह पेश किए हैं। मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान से लगाए गए आरोप सही साबित हुए। कोर्ट ने मुन्ना यादव को दुष्कर्म का दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर छह जनवरी को सुनवाई होगी।
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चेक बाउंस में आरोपी को सजा, जुर्माना
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने चेक बाउंस का आरोप साबित होने पर आरोपी अब्दुल सलाम को डेढ़ साल की साधारण कैद और सात लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एनआई एक्ट उमाशंकर पासी ने वादी के अधिवक्ता को सुनकर दिया है।
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प्रकरण अतरसुइया थाने का है। वादी कमलेश चतुर्वेदी ने अब्दुल सलाम के खिलाफ चेक बाउंस होने पर शिकायत परिवाद कोर्ट में दाखिल किया था। वादी का कहना है कि उसने अब्दुल सलाम को कई किस्तों में आठ लाख रुपये उधार दिए थे। आरोपी ने तीन लाख पचास हजार रुपये का एक चेक पार्ट पेमेंट के रूप में वापस वादी को दिया था। वादी ने धनराशि के भुगतान के लिए चेक अपने बैंक में प्रस्तुत किया तो खाते में धनराशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। नोटिस देने के बावजूद आरोपी ने वादी को रुपये का भुगतान नहीं किया। कोर्ट ने चेक बाउंस का आरोप साबित होने पर आरोपी अब्दुल सलाम को डेढ़ साल की कैद और सात लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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गलत इलाज पर डाक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने गलत इलाज करने के मामले में राज्य कर्मचारी बीमा औषधालय के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. आरपी सिंह सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश नैनी थाने को दिया है। यह आदेश सीजेएम हरेंद्र नाथ ने वादी के अधिवक्ता राम सिंह को सुनकर दिया है।
प्रकरण नैनी थाने का है। वादी राहुल सिंह ने कोर्ट में डॉ. आरपी सिंह सहित तीन लोगों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना किए जाने की अर्जी दी थी। वादी का कहना है कि उसके भाई शैलेंद्र सिंह राज्य बीमा औषधालय नैनी के कार्डधारक हैं। 21 जून 2016 को वादी ने अपनी मां नर्वदा सिंह को आपरेशन के लिए भर्ती किया था। अस्पताल के डॉ. आरएम गुप्ता ने सुन्न किए जाने का इंजेक्शन गलत तरीके से लगा दिया, जिससे उसकी मां का दायां पैर काम करना बंद कर दिया। गलत इलाज करने के प्रकरण में कोर्ट ने संज्ञेय अपराध पाते हुए डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता के साथ अभद्रता पर वकीलों में आक्रोश
-दोषी आनापुर पुलिस चौकी प्रभारी और दरोगा के निलंबन व कार्रवाई की एसएसपी से मांग
प्रयागराज। नवाबगंज थाने के आनापुर पुलिस चौकी के प्रभारी और दरोगा द्वारा जिला न्यायालय के अधिवक्ता मनोज कुमार त्रिपाठी के साथ की गई अभद्रता और पिटाई करने को लेकर वकीलों ने आक्रोश जताया है। वकीलों का प्रतिनिधि मंडल शनिवार को एसएसपी से मिला और चौकी प्रभारी और दरोगा के निलंबन की मांग की है। घटना के विरोध में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य नहीं किया।
जिला अधिवक्ता संघ के मंत्री राकेश दुबे ने बताया कि तीन जनवरी को आनापुर चौकी की पुलिस अधिवक्ता मनोज कुमार त्रिपाठी को उनके घर से गिरफ्तार कर चौकी ले गई और बर्बरता पूर्वक पिटाई की थी। पिटाई से अधिवक्ता के सिर में गंभीर चोटें आई हैं।
घटना की जानकारी होने पर अधिवक्ता आनापुर चौकी गए तो वहां तैनात चौकी प्रभारी दीपक कुमार और दरोगा मुनींद्र सिंह ने वकीलों के साथ अभद्रता की है। शनिवार को वकीलों की आमसभा संघ के अध्यक्ष हरिसागर मिश्र की अध्यक्षता में हुई और घटना की निंदा की गई। संघ के मंत्री, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष उमाशंकर तिवरी, शीतला प्रसाद मिश्र, पूर्व मंत्री दिनेश श्रीवास्तव, राजेन्द्र प्रसाद मिश्र रज्जू, , अधिवक्ता राधा रमण मिश्र, विद्याभूषण द्विवेदी, प्रमोद सिंह नीरज, रेवती रमण त्रिपाठी सहित अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से जाकर मिला और चौकी प्रभारी और दरोगा के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और उन्हे निलंबित करने की मांग की है।
नाबालिग से दुष्कर्म में अग्रिम जमानत नामंजूर
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म में आरोपी रामचंद्र को जमानत पर रिहा किए जाने से इंकार कर दिया है और आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। यह आदेश स्पेशल जज पाक्सो एक्ट आलोक कुमार शुक्ला ने एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता को सुनकर दिया है। घटना 24 मई 2018 की है। अभियुक्त पर आरोप है कि वह वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर घर से भगा ले गया और दुष्कर्म किया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

महिला की पिटाई से मौत में जमानत नामंजूर
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने महिला की पिटाई से हुई मौत के मामले में आरोपी बृजेश कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश अपर जिला जज सुनील कुमार ने डीजीसी गुलाब चंद्र अग्रहरि को सुनकर दिया है। घटना 11 अगस्त 2018 की सोरांव थाने की है। अभियुक्त ने मृतका सुनीता की पिटाई कर सिर में गंभीर चोटें पहुंचाई थीं। इसके कारण उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अपर जिला जज ने जानलेवा हमला करने के एक मामले में आरोपी रज्जब की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। घटना 29 अक्तूबर 2019 की नवाबगंज थाने की है। अभियुक्त पर आरोप है कि उसने वादी अतीक अहमद और उसके चचेरे भाई राशिद को गोली मार कर जानलेवा चोटें पहुंचाई थी।
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