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High Court :  बाहुबली उमाकांत यादव के बेटे रविकांत सहित अन्य को हाईकोर्ट से झटका

Mon, 10 Oct 2022 11:05 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 10 Oct 2022 11:05 PM IST
सार

कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है। साथ ही गैंगस्टर एक्ट केस को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने दिया है।

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Umakant Yadav son Ravikant and others got a shock from the High Court
Umakant Yadav - file photo - फोटो : amar ujala

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली उमाकांत यादव के पुत्रों रविकांत यादव व अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रहे आपराधिक केस को रद्द करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची ट्रायल कोर्ट में उन्मोचित करने की अर्जी दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि विवादित तथ्य पर ट्रायल में विचार किया जा सकता है। हाईकोर्ट विवादित तथ्यों पर  अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती।

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कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है। साथ ही गैंगस्टर एक्ट केस को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने दिया है। याची का कहना था कि थाना दीदारगंजए आजमगढ़ में दर्ज एफ आई आर व पुलिस रिपोर्ट से उसके खिलाफ कोई केस नहीं बनता।वह जमानत पर हैं।केस कार्यवाही रद्द की जाय।
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कोर्ट ने कहा यह नहीं कहा जा सकता कि याची के खिलाफ केस नहीं बनता । विवादित तथ्यों पर विचारण अदालत में ही विचार किया जा सकता है।

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