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जौनपुर के पूर्व सांसद उमाकांत यादव की सजा बरकरार, विशेष अदालत ने भेजा जेल

Wed, 05 Dec 2018 07:06 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Updated Wed, 05 Dec 2018 07:06 PM IST
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Umakant Yadav Sent to Jail by Special Court, Aditi Singh got Bail in Code of Conduct violation
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : PTI
जौनपुर के पूर्व सांसद उमाकांत यादव की 2012 में हुई सात साल की सज़ा को बरकरार रखते हुए विशेष जज एमपी एमएलए पवन कुमार तिवारी ने अपील खारिज कर उन्हें न्यायिक हिरासत  में लेकर जेल भेज दिया।
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 2006 के थाना शाहगंज जौनपुर के ज़मीन के बैनामे में धोखाधड़ी में पूर्व सांसद के खिलाफ धारा 19,420,467,468,469,471,506 आईपीसी में रिपोर्ट लिखाई गई। उक्त मामले में सांसद को दोषी करार देते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 7 साल की सज़ा व 5 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई थी, जिसके खिलाफ़ पूर्व सांसद ने अपील दाखिल की थी जो विशेष कोर्ट बनने पर हस्तांतरित होकर इलाहाबाद आ गई।
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जिस पर अपीलार्थी के अधिवक्ता एवम अपर ज़िला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार गुप्ता को सुनकर कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए ज़मानत व अपील दोनी खारिज कर पूर्व सांसद को हिरासत में ले लिया और जेल भेज  दिया।
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विधायक अदिति सिंह को मिली ज़मानत
वहीं रायबरेली सदर की विधायिका अदिति सिंह पुत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह के 2017 के आचार संहिता के उलंघन के मामले में ज़मानत स्वीकार कर ली है।

मंत्री नंदी व बलिया के सांसद भरत सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
थाना सिविल लाइन इलाहाबाद के धारा 506 के मामले में कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
 इसी न्यायालय ने बलिया के सांसद भरत सिंह को दो मामलों में उपस्थित न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
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