फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Two sentenced to one year each and fined Rs 7.5 lakh in cheque bounce case

Prayagraj : चेक बाउंस मामले में दो को एक-एक साल की सजा और 7.5 लाख जुर्माना

Thu, 12 Mar 2026 03:09 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 12 Mar 2026 03:09 PM IST
सार

जिला अदालत ने चेक बाउंस मामले में दो को एक-एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही 7.5 लाख रुपये जुर्माना लगाया। यह आदेश अतिरिक्त न्यायालय (एनआई एक्ट) के पीठासीन अधिकारी चंद्र शेखर ने अरविंद सिंह की ओर से दायर परिवाद पर दिया।

विज्ञापन
Two sentenced to one year each and fined Rs 7.5 lakh in cheque bounce case
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिला अदालत ने चेक बाउंस मामले में दो को एक-एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही 7.5 लाख रुपये जुर्माना लगाया। यह आदेश अतिरिक्त न्यायालय (एनआई एक्ट) के पीठासीन अधिकारी चंद्र शेखर ने अरविंद सिंह की ओर से दायर परिवाद पर दिया।
विज्ञापन


करछना तहसील के नैनी क्षेत्र निवासी अरविंद सिंह ने आरोप लगाया था कि मवैया के कपिलेश्वर सिंह और पुष्पराज सिंह यादव को जमीन 14 लाख रुपये में बेची थी। आरटीजीएस और आईएमपीएस के जरिये करीब चार लाख रुपये मिले थे। 10 लाख रुपये के लिए ढाई-ढाई लाख रुपये के चार चेक दिए गए थे। चेक बैंक में लगाया तो रुपये पर्याप्त नहीं बताकर खारिज कर दिया गया। नोटिस भेजा तो आरोपियों ने निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया।
विज्ञापन


बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि खरीदी गई जमीन पर वास्तविक कब्जा नहीं मिला है। इसलिए चेक का भुगतान नहीं किया गया। इस पर याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि पंजीकृत विक्रय विलेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि बैनामा के समय ही क्रेताओं को जमीन का कब्जा दे दिया गया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed